हाई कोर्ट ईंट में 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश प्रयोग न करने पर कोर्ट सख्त

Nov 21, 2019

हाई कोर्ट ईंट में 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश प्रयोग न करने पर कोर्ट सख्त

प्रयागराज : प्रदेश में भट्ठों में ईंट, टाइल्स या ब्लॉक बनाने में मिट्टी में फ्लाई ऐश का प्रयोग न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इसके मद्देनजर दाखिल अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रदेश के प्रमुख सचिव पर्यावरण व क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ को अवमानना नोटिस जारी कर चार हफ्ते में स्पष्टीकरण मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने उत्कर्ष पवार की अवमानना याचिका पर दिया है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुमित सिंह व अजय कुमार मिश्र की जनहित याचिकाओं पर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार की 14 सितंबर 1999 को जारी अधिसूचना का पालन करने का निर्देश दिया था। इसके तहत थर्मल पावर प्लांट के 300 किमी. क्षेत्र में सभी ईंट भट्ठा मालिकों को आदेश दिया गया है कि ईंट बनाने के लिए मिट्टी में 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें। ऐसा आदेश बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए जारी किया गया था। इसके तहत राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया गया है कि प्रमुख सचिव पर्यावरण की अध्यक्षता में एक मॉनीटरिंग कमेटी बनाए जो निगरानी करें।

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