छुट्टी के दौरान दुर्घटना में अशक्त कर्मी को अशक्तता पेंशन पाने का हक नहीं

Apr 24, 2020

छुट्टी के दौरान दुर्घटना में अशक्त कर्मी को अशक्तता पेंशन पाने का हक नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली के अंतर्गत सेवारत या सेवा के लिए आते-जाते समय यदि कर्मचारी की दुर्घटना में अक्षमता आती है, तभी वह अशक्तता पेंशन पाने का हकदार है। यदि कर्मचारी अवकाश पर है। इस दौरान दुर्घटना में अक्षमता आती है, तब उसे नियमावली के अंतर्गत अशक्तता पेंशन पाने का हक नहीं है।

यह आदेश न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमद्दर व न्यायमूर्ति डॉ. वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने भारत संघ की तरफ से दाखिल विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। अपील पर अधिवक्ता अशोक सिंह ने बहस की। दरअसल, सीआरपीएफ रामपुर में तैनात सिपाही राजबहादुर सिंह कुछ दिनों के अवकाश पर अपने घर आया था। जहां, दुर्घटना के चलते उसमें अक्षमता आ गई। इस पर उन्होंने अशक्तता पेंशन की मांग की। विभाग ने यह कहते हुए पेंशन देने से इन्कार कर दिया कि उनकी यह अशक्तता सेवा के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए नहीं हुई है। विभागीय अपीलों में भी उन्हें राहत नहीं मिली। इस पर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। याची कर्मी का कहना था कि अवकाश पर आया कर्मचारी सेवा में माना जाएगा।

इस दौरान कोई दुर्घटना होती है और उसकी वजह से अशक्तता आती है तो उसे अशक्तता पेंशन मिलनी चाहिए। एकल पीठ ने विभाग को नियमावली के अंतर्गत पेंशन आदि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। उसे केंद्र सरकार द्वारा विशेष अपील में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को विधि सम्मत न मानते हुए उसे रद कर याचिका खारिज कर दी। कहा कि याची दुर्घटना के समय ड्यूटी पर नहीं था। निजी कार्य में था, इसलिए उसे सीसीएस रूल्स के तहत अशक्तता पेंशन पाने का हक नहीं है।

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