खुली मिठाई पर भी लिखी होगी एक्सपायरी डेट
खुली मिठाई पर भी लिखी होगी एक्सपायरी डेट
एफएसएसएआइ को स्थानीय मिठाई दुकानदारों द्वारा खराब हो चुकी मिठाई भी बेच दिए जाने संबंधी कई शिकायतें मिली थीं। ऐसी मिठाइयों से स्वास्थ्य पर संभावित नकारात्मक असर को देखते हुए अथॉरिटी ने इस बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं। अपने आदेश में एफएसएसएआइ ने कहा, ह्यखाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और आम जनों के हित में यह फैसला किया गया है कि खुली और गैर-पैकेटबंद मिठाइयों के मामले में उस मिठाई के कंटेनर या ट्रे पर मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य होगा।ह्ण यह फैसला इस वर्ष पहली जून से प्रभावी होगा। फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्यूफैक्चर्स (एफएसएनएम) ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए बदलाव की मांग भी शुरू कर दी है। एफएसएनएम के डायरेक्टर फिरोज एच. नकवी ने कहा कि सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले न हमसे चर्चा की, न ही भरोसे में लिया। देश में सिर्फ तीन प्रतिशत मिठाइयों की पैकिंग होती है। 97 प्रतिशत मिठाइयां खुली बिकती हैं। नकवी ने कहा कि 10 दिन पहले ही एफएसएसआइ के अधिकारी के साथ बैठक हुई थी। जिस तरह का आदेश है, उसे लागू नहीं किया जा सकता। देशभर के सदस्यों से चर्चा शुरू हो गई है। सरकार को प्रस्ताव सौंप रहे हैं कि बीच का रास्ता निकाला जाए। इतनी जल्दी और इसी रूप में इसे लागू करना अव्यावहारिक है।
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