हेराल्ड हाउस अभी खाली नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई, केंद्र को नोटिस

हेराल्ड हाउस अभी खाली नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई, केंद्र को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (अखछ) की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि हेराल्ड हाउस को खाली करने की प्रक्रिया पर भी फिलहाल रोक रहेगी। रॠ ने किया आदेश का विरोध हालांकि इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट की 2 पीठ एक राय से इस नतीजे पर पहुंची हैं। उन्होंने बताया कि गुपचुप तरीके से अखछ के शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए गए। इस पर उखक ने कहा कि पीठ के सामने सिर्फ एक सवाल है कि क्या शेयर ट्रांसफर लीज ट्रांसफर के समान है? दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को अखछ ने दी है चुनौती दरअसल दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (अखछ) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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