निजी घर है तो किरायेदार को खाली करना पड़ेगा मकान
निजी घर है तो किरायेदार को खाली करना पड़ेगा मकान
प्रयागराज : अगर किरायेदार के पास उसी शहर में निजी मकान है, तो मकान मालिक उससे किराये का मकान खाली करा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि खुद का मकान होने पर किरायेदार यह नहीं कह सकता कि मकान मालिक को उसके कमरों की जरूरत नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने मेरठ के मकान मालिक दीपक जैन व अन्य की याचिका पर दिया है। गौरतलब है कि वेद प्रकाश अग्रवाल याची के मकान में किरायेदार थे, उनकी मृत्यु के बाद प्रेमलता अग्रवाल व अन्य किराये के मकान में बतौर वारिस रहते रहे। मकान मालिक ने यह कहते हुए मकान खाली करने की नोटिस दिया कि किरायेदार के पास शहर में पांच मकान हैं। मकान मालिक को अपने मकान की आवश्यकता है, इसलिए उसे खाली कर दें। खाली न करने पर मकान मालिक याची ने बेदखली वाद दायर किया। लघुवाद न्यायालय ने याची के पक्ष में फैसला दिया। लेकिन, अपीली अदालत ने यह कहते हुए किरायेदार की बेदखली को गलत माना कि मकान मालिक के मकान में 25 कमरे हैं, इसलिए उसे और कमरों की जरूरत नहीं है। उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलीय न्यायालय ने कानून के प्रावधानों के विपरीत आदेश दिया है। इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया कि किरायेदार के पास उसी शहर में पांच मकान हैं, इसलिए उसे किराये के मकान को खाली कराने का अधिकार है।
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