NDPS मामलों में जमानत के लिए उदार दृष्टिकोण अनावश्यक नहीं सुप्रीम कोर्ट
NDPS मामलों में जमानत के लिए उदार दृष्टिकोण अनावश्यक नहीं सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NDPS मामलों में जमानत के मामले में उदार दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि न्यायालय को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 37 के तहत अनिवार्य रूप से एक रिकॉर्ड दर्ज करना होगा और ठऊढर अधिनियम के तहत आरोपी को जमानत देने के लिए ये अनिवार्य है। दरअसल अदालत केरल राज्य द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा थी जिसमें NDPS की धारा 37 (1) (बी) (ii) के जनादेश के तहत राज्य को नोटिस जारी बिना आरोपी प्रतिवादियों को गिरफ्तारी के बाद जमानत दे दी गई थी। अदालत ने कहा कि धारा 37 की योजना से पता चलता है कि जमानत देने की शक्ति का प्रयोग न केवल सीआरपीसी की धारा 439 के तहत निहित सीमाओं के अधीन है, बल्कि धारा 37 द्वारा रखी गई सीमा के अधीन है जो गैर-आज्ञाकारी खंड के साथ शुरू होती है। पीठ ने कहा: "उक्त धारा का ऑपरेटिव भाग नकारात्मक रूप में है, तब तक कि अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत देने का उल्लेख नहीं किया जाता है, जब तक कि दोहरे परीक्षण को संतुष्ट नहीं किया जाता। पहली शर्त यह है कि अभियोजन पक्ष को आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए; और दूसरा, यह कि अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है। यदि इन दोनों शर्तों में से कोई भी संतुष्ट नहीं है, तो जमानत देने के लिए प्रतिबंध संचालित होता है। जमानत देने के लिए न्यायालय का क्षेत्राधिकार NDPS अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों द्वारा परिचालित है। यह माना जा सकता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और वह जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं रखता है। यह विधायिका का जनादेश है जिसका पालन करना आवश्यक है।" पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति "उचित आधार" का मतलब प्रथम दृष्टया आधार से कुछ अधिक है। पीठ ने कहा: " यह मानने के लिए पर्याप्त संभावित कारणों पर विचार करता है कि अभियुक्त कथित अपराध का दोषी नहीं है। प्रावधान में विचार किए गए उचित विश्वास को ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों के अस्तित्व की आवश्यकता होती है जो संतुष्टि को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त हैं कि अभियुक्त कथित अपराध का दोषी नहीं है। इस मामले में, उच्च न्यायालय ने धारा 37 की अंतर्निहित वस्तु को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है कि सीआरपीसी के तहत प्रदान की गई सीमाओं के अलावा, या किसी अन्य कानून के लागू होने के समय के लिए, जमानत के अनुदान को विनियमित करते हुए,उसका NDPS अधिनियम के तहत जमानत के मामले में उदार दृष्टिकोण वास्तव में अनावश्यक है।"
यह भी पढ़े-
कोई भी धर्म पूजा के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देता इलाहाबाद हाईकोर्ट जानने के लिए लिंक पे क्लिक करे http://uvindianews.com/news/no-religion-allows-the-use-of-loudspeakers-for-worship-allahabad-high-court