आगरा कोर्ट परिसर में हत्या : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य की सभी अदालतों में फुलप्रूफ सुरक्षा के निर्देश दिए
आगरा कोर्ट परिसर में हत्या : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य की सभी अदालतों में फुलप्रूफ सुरक्षा के निर्देश दिए
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की चेयरपर्सन दरवेश यादव की आगरा कोर्ट परिसर में हत्या के मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि वो राज्य के सभी कोर्ट परिसरों में फुलप्रूफ सुरक्षा सुनिश्चित करे। यूपी बार काउंसिल की पहली महिला चेयरपर्सन 38 वर्षीय दरवेश यादव की बुधवार को आगरा जिला अदालत परिसर के अंदर उनके सहयोगी मनीष शर्मा ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। "मुख्य न्यायाधीश (जस्टिस गोविंद माथुर) ने उक्त घटना को गंभीरता से लिया है," एक बयान में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने कहा है।
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मुख्य न्यायाधीश ने कानूनी बिरादरी को यह भी आश्वासन दिया है कि उच्च न्यायालय राज्य के सभी न्यायालय परिसरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। बयान में यादव की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए, उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। रजिस्ट्रार जनरल ने कहा, "राज्य सरकार को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व लखनऊ और राज्य की जिला अदालतों में सुरक्षा के संबंध में तुरंत उचित कदम उठाने के लिए निर्देशित किया गया है।"
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