Jahangirpuri Violence: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहांगीरपुरी हिंसा का मामला, याचिकाकर्ता की अपील- मौजूदा जज की अध्यक्षता में बने कमेटी

Apr 18, 2022
Source: https://www.jagran.com

जहांगीरपुरी हिंसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से स्वत संज्ञान लेकर जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की अध्यक्षता में एक कमेटी के गठन का भी आग्रह किया है।

नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। दिल्ली के जहांगीरपुरी (Jahangirpuri Violence) में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को एक पत्र लिखा है। पत्र में मामले का स्वत: संज्ञान लेकर कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। साथ ही हिंसा की निष्पक्ष जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का आग्रह भी किया गया है।

अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार

उधर, मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों में दो नाबालिग भी हैं। अंसार व पिस्टल से फायरिंग करने के आरोपी असलम को पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया है। इनसे पूछताछ कर अन्य साजिशकर्ताओं के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपियों से तीन तलवाले और पांच पिस्टल बरामद हुई हैं।

घटनास्थल पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम

मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम सोमवार सुबह घटनास्थल पहुंची। क्राइंम ब्रांच घटनास्थल से सबूत जुटा रही है। क्राइंम ब्रांच के अलावा फारेंसिक की एक टीम भी जहांगीरपुरी के C-ब्लाक पहुंची है।

कड़ी हुई सुरक्षा

 

 

उधर, हिंसा के बाद इलाके में सुरक्षा चुस्त कर दी गई है। इलाके में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई हैं। सुरक्षाबलों की टुकड़ी लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है। वहीं, ड्रोन से नजर भी रखी जा रही है।

हिंसा पर काबू, घायल एसआइ से मिले राकेश अस्थाना

इससे पहले, दिल्ली के कमिश्नर राकेश अस्थाना रविवार रात को जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर मेदा लाल से उनके आवास पर जाकर उनका हालचाल जाना। कमिश्नर की तरफ से हर संभव मदद को भरोसा दिया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हिंसा पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। इससे पहले रविवार को भी कोई उपद्रव नहीं हुआ।

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