Delhi Traffic Challan: बदल गया ट्रैफिक नियम, गलत लेन में वाहन चलाया तो होगा 10,000 रुपये का चालान

Feb 26, 2022
Source: https://www.jagran.com

Delhi Traffic Challan दिल्ली की कुछ सड़कों पर अलग-अलग और चिह्नित बस लेन विशेष रूप से बसों और माल ढुलाई के लिए सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक आरक्षित हैं। इस अवधि में किसी भी अन्य वाहन को इन बस लेन में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार के आदेश के बाद शुक्रवार से ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। शहर की कुछ सड़कों पर बसों और माल वाहक वाहनों के लिए ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती की जाएगी। इसके तहत अब ट्रैफिक नियमों के तहत बस सिर्फ अपनी लेन में ही चलेंगी। खासतौर से डीटीसी और क्लस्टर बसों के चालक शुक्रवार से निर्धारित बस लेन में ही अपनी बसों को चला रहे हैं।वहीं, इसका उल्लंघन करने पर बस चालकों पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और नियम का बार-बार उल्लंघन करने उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद कर दिया जाएगा तथा उन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा भी चलाया जाएगा। इसे दिल्ली भर के 46 कारिडोर पर लागू किया जा रहा है।

वहीं, माल वाहक वाहनों के लिए लेन सिस्टम 15 अप्रैल के बाद लागू होगा। बस लेन सिस्टम को कड़ाई से लागू करने के लिए परिवहन विभाग की 14 टीमें, डीटीसी की 17 टीमें व कलस्टर की 39 टीमें लगाई जाएंगी। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की भी मदद ली जाएगी।सड़कों पर मार्शल भी तैनात किए जाएंगे। अभियान के तहत सभी डीटीसी और क्लस्टर बसें शहरभर में लेन अनुशासन का पालन करेंगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लेन अनुशासन को लागू करने का अभियान उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार चलाया जा रहा है।उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल के बाद ट्रक जैसे अन्य माल वाहक वाहनों को भी बस लेन में चलना होगा। उन्होंने बताया कि नियम का उल्लंघन करने वाले बस चालकों पर लगाया गया जुर्माना उनके वेतन से वसूला जाएगा। सभी बसें स्टैंड पर बस बाक्स में ही रुकेंगी। वहीं, बसों में तैनात सभी मार्शलों को भी बस लेन का पालन कराने की हिदायत दी गई है। अगर मार्शल ऐसा करने में विफल रहते हैं तो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्रेन भी चलेंगी और अगर बस बाक्स में कोई वाहन खड़ा पाया गया तो उसे उठा लेने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि सुबह 8 से रात 10 बजे तक बसों के लिए लेन आरक्षित रहेगी। सड़कों पर चेतावनी, संकेत और बोर्ड भी लग गए हैं।  रात्रि 10 बजे से प्रात: आठ बजे की अवधि के दौरान अन्य वाहनों को भी बस लेन में चलने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन सुबह 8 बज से रात 10 बजे तक निर्धारित लेन में सिर्फ बसें ही चलेंगीं।

आपकी राय !

अग्निवीर योजना से कितने युवा खुश... और कितने नहीं वोट करे और कमेंट में हमे वजह बातए ? #agniveer #agniveeryojana #opinionpoll

मौसम