अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षकों की नौकरी में सौ फीसद आरक्षण नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Apr 23, 2020

अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षकों की नौकरी में सौ फीसद आरक्षण नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आंध्र प्रदेश सरकार के जनवरी, 2000 के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र में स्कूलों में शिक्षकों की नौकरी में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सौ फीसद आरक्षण का प्रावधान किया गया था। आदेश को मनमाना करार देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान के तहत यह मान्य नहीं है। जस्टिस अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने माना कि 100 फीसद आरक्षण अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा और कोई भी कानून यह नहीं कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में सिर्फ आदिवासी शिक्षक ही पढ़ा सकते हैं। 1992 के इंदिरा साहनी फैसले,जो मंडल आयोग फैसले के नाम से जाना जाता है, का उल्लेख करते हुए पीठ ने इस पर जोर देते हुए कहा कि देश के संस्थापकों ने भी कभी सभी सीटों को आरक्षित करने की परिकल्पना नहीं की थी और 50 फीसद आरक्षण का नियम होगा।

शीर्ष अदालत ने नोट किया कि 1992 के फैसले के अनुसार, अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है और किसी विशेष मामले में ही 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को पार किया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं थी कि अनुसूचित क्षेत्र में 100 फीसद आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह विचार ही बहुत गलत है कि आदिवासी बच्चों को सिर्फ आदिवासियों को ही पढ़ाना चाहिए। यह समझ से परे है कि जब अन्य स्थानीय निवासी हैं तो वो क्यों नहीं पढ़ा सकते। संविधान पीठ में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन, एमआर शाह और अनिरुद्ध बोस भी शामिल थे। अदालत ने कहा कि सरकारी की कार्रवाई तर्कहीन और मनमाना है। आरक्षण देकर योग्यता को नकारा नहीं जा सकता है। सरकार का आदेश मनमाना, अवैध और असंवैधानिक है।

शीर्ष अदालत ने अपने 152 पन्नों के फैसले में कहा कि यह स्पष्ट है कि आजादी के 72 साल बीत जाने के बावजूद हम निचले स्तर पर यानी दलित और शोषित वर्ग तक लाभ पहुंचाने में सक्षम नहीं हुए हैं। ऐसे वर्गो के लिए जो लाभ हैं वो उन तक पहुंच नहीं रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि अगर अनुसूचित क्षेत्रों में 100 फीसद आरक्षण का प्रावधान किया जाता है तो जो आदिवासी ऐसे क्षेत्रों के निवासी नहीं हैं उनके अधिकार भी इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे। शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश सरकार के साल 2000 के आदेश को किया रद अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सौ फीसद आरक्षण का था प्रावधान संविधान पीठ ने राज्य के कदम को अनुचित और अन्यायपूर्ण माना यह विचार गलत है कि आदिवासी बच्चों को सिर्फ आदिवासी शिक्षक ही पढ़ा सकते हैं |

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