सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका पर करोड़ों रूपये के डिफॉल्टर को विदेश जाने की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

Mar 17, 2023
Source: https://hindi.livelaw.in/

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की, जिसने लोन डिफॉल्टर को विदेश यात्रा करने की अनुमति दी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) चंद्रचूड़ के समक्ष एसबीआई की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए आशंका जताई कि वह व्यक्ति भगोड़ा हो सकता है। उषदेव इंटरनेशनल लिमिटेड की चेयरपर्सन सुश्री सुमन विजय गुप्ता के खिलाफ याचिका दायर की गई। सीजेआई मामले की तात्कालिकता को देखते हुए मामले की सुनवाई करने के लिए सहमत हुए। हालांकि यह उस दिन के लिए अन्यथा सूचीबद्ध नहीं था। सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच को एसजी ने बताया कि गुप्ता कंपनी के चेयरपर्सन थे, जिसने 3300 करोड़ रूपये का लोन लिया था। लोन को गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किए जाने के बाद उसने भारत की नागरिकता त्याग दी और डोमिनिकन गणराज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली, जो टैक्स हेवन है। एसजी ने पीठ को आगे बताया कि लोन के एनपीए होने और गुप्ता के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद सीबीआई लोन मामले की जांच कर रही है। उसने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर विदेश यात्रा की अनुमति मांगी। हाईकोर्ट ने अंडरटेकिंग देने पर उन्हें विदेश जाने की इजाजत दे दी। सॉलिसिटर जनरल ने चिंता व्यक्त की कि अगर उसे भारत छोड़ने की अनुमति दी जाती है तो वह फरार हो सकता है, विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भारत की डोमिनिकन गणराज्य के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हम केवल इस आधार पर यात्रा पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं देखते कि याचिकाकर्ता विदेशी नागरिक है। वास्तव में ऐसा लगता है कि यह उत्तर देने से अधिक प्रश्न उठाता है, क्योंकि भारतीय नागरिक के लिए पासपोर्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन यह विदेशी पासपोर्ट रखने वाले व्यक्ति के मामले में स्पष्ट रूप से संभव नहीं है।"

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