मंदिरों में पशु बलि पर रोक के खिलाफ याचिका स्वीकार

Nov 09, 2019

मंदिरों में पशु बलि पर रोक के खिलाफ याचिका स्वीकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को त्रिपुरा सरकार की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें राज्य के मंदिरों में पशु बलि पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने 27 सितंबर के त्रिपुरा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर पशु अधिकार कार्यकर्ता सुभाष भट्टाचार्जी को नोटिस जारी किया। बता दें कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति अरिंदम लोध की खंडपीठ ने राज्य के सभी मंदिरों में पशु बलि पर रोक लगा दी थी। पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जानवरों को भी जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि प्रदेश सरकार सहित किसी भी व्यक्ति को राज्य की सीमा के अंदर स्थित किसी भी मंदिर में पशु या पक्षी की बलि देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाई कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

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