ट्यूशन फीस पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज

Apr 29, 2020

ट्यूशन फीस पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज

लॉकडाउन के दौरान ट्यूशन फीस माफ करने की मांग को लेकर दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ई-एजुकेशन बच्चों का खेल नहीं है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि ऑनलाइन क्लास के लिए शिक्षक कक्षा में क्लास लेने से भी ज्यादा मेहनत करते हैं। याचिका में निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस न लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

मुख्य पीठ ने कहा कि ऑनलाइन क्लास के लिए तकनीकि संसाधनों के साथ ही अन्य सुविधाओं व कौशल की जरूरत होती है। मुख्य पीठ ने उक्त टिप्पणियों के साथ ही याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। एक अधिवक्ता की तरफ से दायर की गई याचिका में दिल्ली सरकार के 17 अप्रैल के ट्यूशन फीस के संबंध में जारी एक आदेश को रद करने की मांग की गई थी। इसमें दिल्ली सरकार ने कहा था कि कई निजी स्कूल ऑनलाइन तरीके से शिक्षा क्रम को जारी रखना चाहते हैं जोकि स्वागत योग्य कदम है ताकि 2020-21 का शैक्षिक वर्ष प्रभावित न हो। पीठ ने कहा कि फिजिकल तरीके से कक्षा लेने और ऑनलाइन तरीके से क्लास लेने में तुलना नहीं की जा सकती। ऐसे में स्कूल ट्यूशन फीस लेने के योग्य हैं। पीठ ने इस दौरान रिकॉर्ड पर लिया कि दिल्ली सरकार ने 17 अप्रैल के आदेश में खेल व अन्य विकास कार्यो के शुल्क को अलग रखा है।

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