स्कूलों और केयर होम्स के स्टाफ का पुलिस वेरीफिकेशन अनिवार्य

Mar 14, 2020

स्कूलों और केयर होम्स के स्टाफ का पुलिस वेरीफिकेशन अनिवार्य

केंद्र सरकार ने बच्चों के यौन शोषण के मामलों में सजा को और कड़ा करने वाले नए पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल आफेंसेस एक्ट, 2020) नियमों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इनके तहत स्कूलों और केयर होम्स के स्टाफ का पुलिस वेरीफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। नए पॉक्सो नियम नौ मार्च से प्रभावी हो गए हैं। नए पॉक्सो संशोधन कानून में कुछ नए नियम शामिल किए गए हैं। पोर्नोग्राफी या यौन उत्पीड़न संबंधी सामग्री की शिकायत करने की प्रक्रिया, बाल अधिकारों की शिक्षा और अन्य प्रावधानों को सख्त किया गया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नए नियम के तहत जिस किसी को भी किसी बच्चे से जुड़ी पोर्न सामग्री मिलती है या ऐसी किसी सामग्री के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे स्टोर किया गया है, तैयार किया गया है या फिर बांटा, दिखाया या प्रसारित-प्रचारित किया जा रहा है, उसकी जानकारी तत्काल विशेष जेव्युनाइल पुलिस यूनिट (एसजेपीयू) या पुलिस या साइबरक्राइम पोर्टल को दी जाए। नए नियमों के तहत राज्य सरकारों को कहा गया है कि वह बच्चों की रक्षा की नीति ह्यजीरो टॉलरेंसह्ण के आधार पर बनाएं ताकि बच्चों को बचाया जा सके।

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