एनआई एक्ट धारा 139 के तहत अनुमान में ये अनुमान भी शामिल है कि कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता मौजूद है : सुप्रीम कोर्ट

Nov 21, 2022
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सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 139 के तहत अनुमान में ये अनुमान भी शामिल है कि कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता मौजूद है। इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने चेक बाउंस की शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता पर्याप्त सबूत पेश करने में सक्षम नहीं था कि वह आरोपी को नौ लाख रुपये के ऋण को आगे बढ़ाने की स्थिति में था। केरल हाईकोर्ट ने जॉन के अब्राहम बनाम साइमन सी अब्राहम (2014) 2 SCC 236 के फैसले पर भरोसा करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
अपील में, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उल्लेख किया कि अभियुक्त ने उक्त चेक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए थे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जे के माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि हमें नहीं लगता कि हाईकोर्ट का यह निर्णय सही था कि यह दिखाने का दायित्व अभियुक्त पर नहीं था कि कर्ज न तो बकाया है और न ही देय है। टी वसंतकुमार बनाम विजयकुमारी (2015) 8 SCC 378 में निर्णय का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा: " यह निर्णय, "रंगप्पा बनाम श्री मोहन" (2010) 11 SCC 441 में इस न्यायालय के पहले के एक फैसले को संदर्भित करता है, जो एनआई अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान पर स्पष्ट करता है, देखता है कि इसमें एक अनुमान शामिल है जिसमें कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता मौजूद है।"
हालांकि, एनआई अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान खंडन योग्य है और यह अभियुक्त के लिए बचाव के लिए खुला है जिसमें कानूनी रूप से लागू ऋण या देयता के अस्तित्व को चुनौती दी जा सकती है। अदालत ने इस प्रकार माना कि शिकायतकर्ता एनआई की धारा 139 के तहत कार्यवाही करने में अनुमान के लाभ का हकदार था।अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने हाईकोर्ट को सबूत और रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने का निर्देश दिया, ताकि यह तय किया जा सके कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध स्थापित और बनाया गया है।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि कृष्णा जनार्दन भट बनाम दत्तात्रेय जी हेगड़े, (2008) 4 SCC 54 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण का अस्तित्व अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान का मामला नहीं है। बाद में रंगप्पा बनाम श्री मोहन, (2010) 11 SCC 441 में तीन जजों की बेंच ने इस विचार को खारिज कर दिया। केस विवरण जैन पी जोस बनाम संतोष | 2022 लाइवलॉ (SC) 979 | एसएलपी (सीआरएल) 5241/ 2016 | 10 नवंबर 2022 | जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जे के माहेश्वरी याचिकाकर्ताओं की ओर से रोमी चाको, एओआर सुदेश कुमार सिंह, एडवोकेट। प्रतिवादी (ओं) के लिए बीजू पी रमन, एओआर, उषा नंदिनी वी, एडवोकेट, योगमाया एमजी, एडवोकेट। जॉन थॉमस अरक्कल, एडवोकेट। निशे राजेन शंकर, एओआर, अनु रॉय, एडवोकेट, ए अनवर, एडवोकेट। हेडनोट्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881; धारा 139 - धारा 139 के तहत अनुमान में ये अनुमान भी शामिल है कि कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता मौजूद है। हालांकि, एनआई अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान खंडन योग्य है और यह अभियुक्त के लिए एक बचाव उठाने के लिए खुला है जिसमें कानूनी रूप से लागू ऋण या देयता के अस्तित्व को चुनौती दी जा सकती है - टी वसंतकुमार बनाम। विजयकुमारी (2015) 8 SCC 378, रंगप्पा बनाम श्री मोहन (2010) 11 SCC 441 और कलामनी टेक्स बनाम पी बालासुब्रमण्यन (2021) 5 SCC 283।

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