उद्योगों के कर्मियों को पॉलीटेक्निक में आरक्षण

Dec 25, 2019

उद्योगों के कर्मियों को पॉलीटेक्निक में आरक्षण

लखनऊ: राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा कोर्स में उद्योगों के कर्मचारियों के लिए 10 फीसद सीटें आरक्षित की गई हैं। ऐसे कर्मचारी जो विभिन्न उद्योगों में दो वर्ष का कार्य करने का अनुभव रखते हैं, वह दाखिले के पात्र होंगे। उन्हें इस डिप्लोमा कोर्स में सीधे द्वितीय वर्ष में दाखिला दिया जाएगा।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के निदेशक आरसी राजपूत ने बताया कि उद्योगों के कर्मचारियों के लिए दस फीसद सीटें अलग से आरक्षित हैं। यह अनुमोदित सीटों की संख्या से अलग हैं। कारखाना अधिनियम-1948 के अंतर्गत पंजीकृत उद्योगों के कर्मचारियों को यह सुविधा दी जाएगी। इच्छुक कर्मचारी प्राविधिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.upted.gov.in पर उपलब्ध है। उद्योगों के सक्षम अधिकारी द्वारा कर्मचारियों के नामांकन की सूचना 13 जनवरी तक निदेशक प्राविधिक शिक्षा, विकासनगर कानुपर, उत्तर प्रदेश के पते पर स्पीड पोस्ट या डाक द्वारा भेजना होगा। किसी संस्थान या व्यवसाय में निर्धारित सीटों से अधिक उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी हैं तो अधिक अनुभव वाले कर्मचारी को दाखिला दिया जाएगा। अधिक से अधिक कर्मचारी इसका लाभ उठा सकते हैं।

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