बिना अनुमति फीस बढ़ाई तो जेल जाएंगे स्कूल मालिक

Apr 18, 2020

बिना अनुमति फीस बढ़ाई तो जेल जाएंगे स्कूल मालिक

सिसोदिया ने कहा सभी प्राइवेट स्कूलों को दिया गया है आदेश देशव्यापी लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे छात्रों के अभिभावकों को दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत दी है। उपमुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सभी प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया गया है कि वे सरकार से बिना अनुमति लिए फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। चाहे वह स्कूल सरकारी जमीन पर चल रहा हो या निजी जमीन पर, यह नियम सभी पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूल मालिक को जेल भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्कूल तीन-तीन महीने की फीस एक साथ वसूलने की बजाय अब सिर्फ माहवार ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, वार्षिक या अन्य किसी प्रकार का शुल्क नहीं वसूल सकते हैं। स्कूल प्रशासन फीस नहीं जमा करने पर छात्र को ऑनलाइन क्लास देने की सुविधा से वंचित नहीं कर सकता है। आदेशों का पालन नहीं करने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ दिल्ली स्कूल ऑफ एजुकेशन एक्ट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सिसोदिया ने कहा कि फीस अधिक वसूलने की मिल रहीं शिकायतों का अध्ययन करने के बाद मुख्यमंत्री अरच्वद केजरीवाल के आदेश पर यह फैसला लिया गया है। सभी कर्मियों को समय पर वेतन देने के निर्देश टीचिंग, नॉन-टीचिंग, आउटसोर्स या कांट्रेक्ट समेत सभी कर्मचारियों को स्कूल को वेतन देना होगा। यदि स्कूलों के राजस्व में किसी तरह की कमी है तो वे पैतृक संस्था से पैसा लेकर उसे पूरा करेंगे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया क्या कहता है सरकार का आदेश स्कूल बिना अनुमति फीस नहीं बढ़ा पाएंगे, तीन महीने की फीस एक साथ नहीं ले सकेंगे। सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे। फीस नहीं देने वाले बच्चों को भी ऑनलाइन पढ़ाना होगा। शिक्षकों समेत सभी कर्मियों का वेतन समय से भुगतान करना होगा। आदेशों का पालन नहीं करने पर दिल्ली एजुकेशन एक्ट व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। यह है सजा का प्रावधान आदेश को न मानने पर स्कूल के मालिकों पर जुर्माना लगाने और एक साल की सजा तक का प्रावधान है। अगर इस दौरान स्कूलों द्वारा वेतन न देने से स्कूल का कर्मचारी भुखमरी का शिकार हो जाता है या उसके साथ कोई घटना हो जाती है तो स्कूल मालिक को दो साल की जेल होगी।

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