अब होगी फांसी तक की सजा बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न पर

Jul 12, 2019

अब होगी फांसी तक की सजा बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न पर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए सरकार ने इससे जुड़े कानून को अब सख्त बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत ऐसे मामलों में अपराधियों को अब फांसी तक की सजा देने का प्रावधान किया जाएगा। सरकार ने इसके साथ ही किन्नरों या फिर ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी कारणवश आपना लिंग बदला हो (ट्रांसजेंडर) को भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आधार पर सशक्त और अधिकार संपन्न बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत उन्हें अब अपनी पहचान बताने का अधिकार मिलेगा। दोनों ही मामलों से जुड़े विधेयकों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। सरकार संसद के इसी सत्र में इन विधेयकों को पेश करेगी।

मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पॉक्सो में बदलाव और फांसी तक की सजा के प्रावधानों से ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। अपराधियों में बच्चों के साथ ऐसी घटनाओं को लेकर डर बैठेगा। इसके साथ ही कानून में होने वाले इस बदलाव से बच्चों के हितों की रक्षा हो सकेगी। उन्हें पूरी सुरक्षा और सम्मान भी दिया जाएगा। पॉक्सो कानून, 2012 को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों,यौन शोषण और अश्लील सामग्री से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया था।

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इसी तरह से समाज में सालों से हाशिए पर खड़े किन्नरों को भी अधिकार संपन्न बनाने को लेकर सरकार ने नया बिल लाने का फैसला लिया है। इससे उन्हें भेदभाव, र्दुव्‍यवहार से बचाया जा सकेगा। साथ ही उन्हें पहचान बताने का भी अधिकार मिलेगा। सभी दस्तावेजों में लिंग के रूप में पुरुष और महिला के साथ ट्रांसजेंडर (किन्नर) का भी विकल्प मौजूद रहेगा। मौजूदा समय में इस वर्ग की कोई पहचान नहीं होने से इन्हें शिक्षा, चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी जूझना पड़ता है। पिछली सरकार के दौरान संसद के आखिरी सत्र में ट्रांसजेंडरों से जुड़ा विधेयक पारित नहीं हो पाया था। जिसके बाद सरकार ने अब इसे नए सिरे से मजबूती के साथ पेश करने का फैसला लिया है।

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