सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज की

Nov 15, 2022
Source: https://hindi.livelaw.in/

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में नई दिल्ली और अन्य राज्यों की राजधानियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक मेमोरियल हॉल और संग्रहालय बनाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका के रूप में दायर याचिका को रद्द कर दिया। जैसे ही मामला खंडपीठ के सामने आया, सीजेआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि याचिका का आधार कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है न कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में। बेंच ने कहा, "राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाना सरकारी नीति का विषय है। सुप्रीम कोर्ट यह निर्देश नहीं दे सकता।" वकील ने शिकायत की कि सरकार ने नेताजी के योगदान को मान्यता नहीं दी है। यह सुनकर सीजेआई ने कहा, "उनके योगदान को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी तरह कड़ी मेहनत की जाए, जैसे उन्होंने कड़ी मेहनत की।" उन्होंने वकील से मौजूदा सार्वजनिक छुट्टियों की संख्या में वृद्धि नहीं करने के लिए कहा। नाराज सीजेआई ने मामले को बंद करते हुए वकील से कहा कि वह शीर्ष अदालत के अधिकार क्षेत्र की गंभीरता को समझें। उन्होंने वकील को सलाह दी कि याचिका दायर करने से पहले, उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि क्या उक्त याचिका में उठाए गए मुद्दे को न्यायालयों द्वारा हल किया जा सकता है, और उसके बाद दाखिल करने के लिए आगे बढ़ें। "आपको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए। आपको पहले खुद से पूछना होगा कि क्या यह मामला न्यायिक रूप से हल हो सकता है। आपको नीला आसमान पसंद है, आप यह नहीं कह सकते कि नीले आसमान के लिए दिशा जारी करें।"

आपकी राय !

Gujaraat में अबकी बार किसकी सरकार?

मौसम