ईडी निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल को आगे बढ़ाने पर रोक के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया जारी

Oct 21, 2022
Source: https://hindi.livelaw.in/

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ईडी निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल को आगे बढ़ाने पर रोक के आदेश को संशोधित करने की मांग वाली केंद्र की याचिका पर नोटिस जारी किया। दरअसल, कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 16 नवंबर, 2021 से आगे बढ़ाने से रोक दिया था। कॉमन कॉज की ओर से दायर मामले में 8 सितंबर, 2021 को दिए गए अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि एसके मिश्रा को और विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए, जिनका ईडी निदेशक के रूप में कार्यकाल 16 नवंबर, 2021 को समाप्त होना था।
कोर्ट ने माना था कि केंद्र केवल "दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों" में ईडी निदेशक के कार्यकाल को 2 साल से आगे बढ़ा सकता है। बाद में, नवंबर 2021 में, एसके मिश्रा का कार्यकाल समाप्त होने से कुछ दिन पहले, केंद्र ने सीवीसी अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया ताकि केंद्र ईडी निदेशक के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ा सके। अध्यादेश को दिसंबर 2021 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अध्यादेश के आधार पर, मिश्रा का कार्यकाल एक साल के लिए और बढ़ाया गया था।
गुरुवार (20 अक्टूबर) को, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने पिछले साल के आदेश को संशोधित करने की मांग करने वाले केंद्र के आवेदन पर कॉमन कॉज को नोटिस जारी किया। कॉमन कॉज की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने नोटिस स्वीकार किया। पीठ ने मामले को 7 नवंबर को सूचीबद्ध किया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि आवेदन सीवीसी संशोधन अधिनियम 2021 के आधार पर उचित है। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि वह बदले हुए कानून के नजरिए से इस मुद्दे की जांच करेगी और पिछला आदेश उस समय मौजूद कानून के आधार पर पारित किया गया था। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि सीवीसी संशोधन अधिनियम 2021 और एसके मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं का एक बैच लंबित है।

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