मुख्य मामले के साथ-साथ चुनावी बांड की बिक्री की अनुमति देने वाली केंद्र की हालिया अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सूचीबद्ध की

Nov 22, 2022
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार की हालिया अधिसूचना के संबंध में अतिरिक्त मुद्दों को उठाने वाली एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की, जिसने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी बांड की नई किश्त की बिक्री को अधिकृत किया। यह वित्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका में अतिरिक्त आधारों के लिए एक आवेदन पर भी सुनवाई करेगा, जिसने चुनावी बॉन्ड का मार्ग प्रशस्त किया।
सुप्रीम कोर्ट चुनावी बांड से संबंधित मुख्य मामले के साथ आवेदन पर सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, "हम मुख्य मामले के साथ आवेदन को सुनेंगे।" पीठ कांग्रेस नेता डॉ जया ठाकुर की ओर से दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी। वित्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिसने गुमनाम चुनावी बॉन्ड का मार्ग प्रशस्त किया।
14 अक्टूबर को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने उन याचिकाओं को 6 दिसंबर तक के लिए पोस्ट कर दिया था। मार्च 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बांड की बिक्री पर रोक लगाने के एक आवेदन को खारिज कर दिया था। पिछले सप्ताह (सोमवार), वरिष्ठ वकील ने वर्तमान याचिका और आवेदन का उल्लेख भारत के चीफ जस्टस डी.वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष किया था। सीनियर वकील ने यह कहते हुए तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की कि चुनावी बॉन्ड की बिक्री जल्द ही समाप्त हो जाएगी।
CJI ने वरिष्ठ वकील को आश्वासन दिया कि बेंच इस मामले को सूचीबद्ध करेगी। अधिसूचना के अनुसार, चुनावी बांड की बिक्री 9 नवंबर से 15 नवंबर तक की अनुमति है। मंगलवार को आवेदक की ओर से पेश सीनियर वकील ने सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि वर्तमान आवेदन में कुछ अतिरिक्त आधारों का आग्रह किया गया है। उन्होंने मुख्य मामले के सूचीबद्ध होने पर 6 दिसंबर, 2022 को खंडपीठ से मामले को उठाने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा, "हमने कुछ अतिरिक्त आधार लिए हैं। हम अनुरोध कर रहे हैं कि इसे मुख्य याचिका के साथ लिया जाए। यह 6 दिसंबर को सूचीबद्ध है।" सीनियर वकील ने बेंच से वर्तमान याचिका में नोटिस जारी करने का अनुरोध किया, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "हम पहले इसे दूसरे मामले से टैग करेंगे और फिर नोटिस जारी करेंगे। देखते हैं कि मुख्य मामले में क्या होता है।"

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