सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'थैंक गॉड' पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तुंरत सुनवाई से किया इनकार

Oct 21, 2022
Source: https://hindi.livelaw.in/

सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रिलीज से पहले फिल्म 'थैंक गॉड (Thank God)' पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तुंरत सुनवाई से इनकार कर दिया। पीठ ने 1 नवंबर 2022 को याचिका को सूचीबद्ध किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि तब तक याचिका निष्फल हो जाएगी क्योंकि फिल्म 25 अक्टूबर 2022 को रिलीज हो रही है। पीठ ने टिप्पणी की कि मामला अत्यावश्यक नहीं है और बाद में सूचीबद्ध किया जा सकता है।
चित्रगुप्त वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर को यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। याचिकाकर्ता ने फिल्म की सिनेमाघरों या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की है। वकील लोकेश कुमार चौधरी के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म की रिलीज सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 5 बी के साथ संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 का पूरी तरह से उल्लंघन होगा।
याचिका में कहा गया है कि बॉलीवुड अभिनेता, अजय देवगन / प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा निभाए गए भगवान चित्रगुप्त के किरदार में अपमानजनक अभिव्यक्तियों, कृत्यों, बयानों, संवादों और अपमानजनक छवियों को दिखाया गया है, जो कि बॉलीवुड फिल्म 'थैंक गॉड' के ट्रेलर में दिखता है।" आगे यह भी जोड़ा गया कि फिल्म का ट्रेलर और इस कदम के विभिन्न पोस्टर देश भर में और दुनिया में भी लोगों के बीच भगवान चित्रगुप्त के खिलाफ गलत और अपमानजनक संदेश फैला रहे हैं।
याचिका में कहा गया है, "देश में अन्य कायस्थ लोगों सहित याचिकाकर्ता की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और प्रतिवादी द्वारा इस फिल्म में मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है।" याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादियों को भगवान चित्रगुप्त का अपमान करने का कोई अधिकार या अधिकार नहीं हो सकता है, जिनका भारत और दुनिया में करोड़ों लोग कायस्थ समुदाय से संबंधित हैं और उनकी पूजा करते हैं। याचिका में कहा गया है, "इस फिल्म की रिलीज देश भर में कायस्थ समुदाय द्वारा आंदोलन/जुलूस पर देश में अराजकता और शांति और सद्भाव में गड़बड़ी पैदा करेगी।"
कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह केंद्र और सीबीएफसी के खिलाफ परमादेश और निषेधाज्ञा की प्रकृति में एक रिट जारी करें, जिसमें उन्हें यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर को तुरंत हटाने और फिल्म को रिलीज न करने का निर्देश दिया जाए। फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, लेकिन कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए 1 नवंबर 2022 के लिए रखा।

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