सुप्रीम कोर्ट ने समन के जवाब में अभियुक्तों के पेश होते ही रिमांड देने की कुछ ट्रायल कोर्ट के चलन पर सवाल उठाए

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सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि देश के कुछ हिस्सों में ट्रायल कोर्ट अभियुक्तों को रिमांड देने की प्रथा का पालन करते हैं, जब वे अभियुक्त समन आदेश के जवाब में पेश होते हैं, इसलिए आरोपी व्यक्ति उन मामलों में भी गिरफ्तारी की आशंका जताते हैं, जब जांच एजेंसियां ​​उनकी हिरासत की मांग नहीं कर रही हों। जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि अदालतों द्वारा अभियुक्तों को हिरासत में भेजने की प्रथा का पालन किया जाता है, जब वे समन आदेश के जवाब में पेश होते हैं। पीठ ने एक आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए यह टिप्पणी की। हालांकि सीबीआई हिरासत की मांग नहीं कर रही थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट के इशारे पर आरोपी गिरफ्तारी की आशंका जता रहे थे। पीठ ने अपीलकर्ताओं को अग्रिम जमानत देते हुए आदेश में कहा, "अपीलकर्ताओं को सीबीआई के इशारे पर नहीं बल्कि ट्रायल कोर्ट के इशारे पर गिरफ्तारी की आशंका है। यह इस कारण से है कि देश के कुछ हिस्सों में अभियुक्तों को हिरासत में भेजने के लिए अदालतों द्वारा पालन की जाने वाली प्रथा प्रतीत होती है, जब वे समन आदेश के जवाब में पेश होते हैं। इस तरह की प्रथा की सत्यता का एक उपयुक्त मामले में परीक्षण किया जाना चाहिए।" सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित किया था कि चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लेने के लिए एक पूर्व-अपेक्षित औपचारिकता के रूप में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी पर जोर देने की कुछ ट्रायल कोर्ट की प्रथा गलत और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 की मंशा के विपरीत है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की थी कि कई ट्रायल कोर्ट सिद्धार्थ बनाम यूपी राज्य के फैसले का उल्लंघन कर रहे हैं।

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