सुप्रीम कोर्ट ने फइक को दी चेतावनी, डिफॉल्टर्स की सूची करो सार्वजनिक नहीं तो अवमानना का केस
सुप्रीम कोर्ट ने फइक को दी चेतावनी, डिफॉल्टर्स की सूची करो सार्वजनिक नहीं तो अवमानना का केस
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आरटीआई ऐक्ट के तहत रिजर्व बैंक डिफॉल्टरों को नाम बताने को लेकर बाध्य है
सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से कहा कि फाइनैंशल इंस्टिट्यूशन और बैंकों की फंक्शन की जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो
बेंच ने आरबीआई को चेतावनी दी कि इस आदेश का पालन न करना गंभीरता से लिया जाएगा और अवमानना का सामना करना पड़ सकता है
सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (फइक) से दो टूक कह दिया है कि 'सूचना का अधिकार' (फळक) कानून के तहत बैंक डिफॉल्टर्स के नामों को सार्वजनिक किया जाए। कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कामकाज के इंस्पेक्शन रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करने को कहा है। साथ ही भविष्य में कोर्ट के आदेश के उल्लंघन को लेकर चेतावनी भी दी| जस्टिस एल नागेश्वर राव और एमआर शाह की बेंच ने शुक्रवार को फइक से मौजूदा डिस्क्लोजर पॉलिसी भी खत्म करने को कहा है, जिसकी वजह से फळक के तहत सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। कोर्ट ने फइक को 2015 के आदेश का पालन नहीं करने को लेकर फटकार लगाई, जिसमें पारदर्शिता कानून के तहत सूचना को सार्वजनिक करने को कहा गया था। बेंच ने यह माना कि फइक ने कोर्ट की अवमानना की है, हालांकि कोर्ट ने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की और चेतावनी दी कि भविष्य में आदेश का उल्लंघन किया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा |
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और फइक को अवमानना कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने 2015 में कहा था, 'हमारा मानना है कि कई वित्तीय संस्थान ऐसे काम में लिप्त हैं, जो ना तो साफ हैं और पारदर्शी। फइक उनके कामों पर पर्दा डाल रहा है। फइक का कर्तव्य है कि उन बैंकों के खिलाफ सख्त ऐक्शन ले जो बुरे कारोबारी गतिविधियों में लिप्त हैं।' गलत कारोबारी गतिविधियों में संलिप्त संस्थानों की जानकारी फळक के तहत सार्वजनिक करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बैंकिंग रेग्युलेटर जानकारी देने से इनकार करता रहा है और इसके लिए नीति भी बनाई जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मेल नहीं खाता। रिजर्व बैंक को अंतिम मौका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'इस कोर्ट द्वारा पारित आदेश के उल्लंघन पर हम सख्त नजर रख सकते थे, लेकिन हम डिस्क्लोजर पॉलिसी को खत्म करने का आखिरी मौका दे रहे हैं, जो इस कोर्ट के आदेश के खिलाफ है।' कोर्ट ने रिजर्व बैंक की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि रिपोर्ट में बैंकिंग ऑपरेशंस की गोपनीय जानकारी होती है और पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करना ठीक नहीं। कोर्ट ने 2015 के आदेश पर दोबारा विचार की अपील भी खारिज कर दी।
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