महाराष्ट्र में 2019-20 के लिए PG मेडिकल पाठ्यक्रमों में 10% EWS कोटा लागू नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट

May 31, 2019

महाराष्ट्र में 2019-20 के लिए PG मेडिकल पाठ्यक्रमों में 10% EWS कोटा लागू नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के दौरान महाराष्ट्र में PG मेडिकल पाठ्यक्रमों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस (EWS) कोटा लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रावधान लागू होने से बहुत पहले ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कहा कि जब तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अतिरिक्त सीटें नहीं बनाई जाती, 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटा दूसरों की कीमत पर नहीं दिया जा सकता है । पीठ ने कहा कि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया नवंबर 2018 में शुरू हुई थी, जबकि 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे को मंजूरी देते हुए 103वां संवैधानिक संशोधन इस साल जनवरी में पारित किया गया था। पीठ ने यह कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मार्च में पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 10 ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया। पीठ ने कहा, "जारी प्रवेश प्रक्रिया के लिए 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं दिया जा सकता। खेल के शुरू होने पर आप खेल के नियम नहीं बदल सकते।" अदालत का यह आदेश जनरल कैटेगरी के एक छात्र द्वारा दायर याचिका पर आया है जिसमें कहा गया है कि जब तक अतिरिक्त सीटें नहीं बनाई जाती, 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटा उनकी सीटों के हिस्से को निगल जाएगा। छात्र रजत राजेंद्र अग्रवाल ने महाराष्ट्र सरकार के 2 नोटिफिकेशन को चुनौती दी जिनके द्वारा राज्य के पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया गया था।

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