दागी अफसरों को नहीं मिलेगा कोई मौका

Apr 29, 2020

दागी अफसरों को नहीं मिलेगा कोई मौका

केंद्र सरकार दागी अफसरों को कोई मौका देने के मूड में नहीं है। लिहाजा, सरकार ने नियमों में बदलाव का प्रस्ताव किया है। इसके तहत कोर्ट से भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अफसरों के निलंबन आदेश की कोई समीक्षा नहीं होगी।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 में संशोधन करने का फैसला किया है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और भारतीय वन सेवा (आइएफएस) अधिकारियों पर लागू होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ह्यकार्मिक मंत्रलय ने सेवा नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है, ताकि अखिल भारतीय सेवा के भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार में वापस आने की अनुमति न मिले।

ऐसे अधिकारियों के मामलों की समीक्षा समिति द्वारा समीक्षा नहीं की जाएगी, जिन्हें कोर्ट से दोषी ठहराया गया है। यानी ऐसे अधिकारी तब तक निलंबित रहेंगे, जब तक बड़ी अदालत का आदेश उनके पक्ष में नहीं आ जाता।ह्णइस संबंध में डीओपीटी ने केंद्रीय गृह मंत्रलय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय को पत्र लिखा है, जो क्रमश: आइपीएस और आइएफएस अधिकारियों के काडर नियंत्रण प्राधिकारी हैं। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखकर 15 मई तक टिप्पणियां मांगी गई हैं। अगर किसी राज्य का जवाब नहीं मिला तो मान लिया जाएगा कि उसे प्रस्तावित संशोधन पर कोई एतराज नहीं है।

वर्तमान नियमों के तहत शुरुआत में निलंबन आदेश 60 दिन का होगा व उसे एक बार में 120 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। संबंधित समिति की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी निलंबन आदेश की समीक्षा भी कर सकता है। केंद्र का प्रस्ताव, कोर्ट से भ्रष्टाचार के दोषी ठहराए गए आइएएस, आइपीएस, आइएफएस अफसरों के निलंबन की नहीं होगी समीक्षा |

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