‘सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार करें दंगे मामले में कार्रवाई’

Apr 29, 2020

‘सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार करें दंगे मामले में कार्रवाई’

दिल्ली दंगा मामले में हो रही गिरफ्तारियों को रोकने को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकरण में किसी की भी गिरफ्तारी या हिरासत में लेने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देश के तहत होनी चाहिए।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल व न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ ही पुलिस को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि एक तरफ कोरोना के खतरे के चलते जहां जेल से भीड़ कम करने के निर्देश दिए गए हैं वहीं दूसरी तरफ पुलिस दंगा मामले में लोगों को गिरफ्तारी कर रही है। जमियत-उलेमा-ए-ने याचिका दायर कर कहा कि पुलिस जांच के आधार पर लोगों को दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार कर रही है।

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