अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सक्षम अधिकारी दे सकते हैं आदेश

Apr 23, 2020

अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सक्षम अधिकारी दे सकते हैं आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो जजों की विशेष अपील बेंच ने अहम निर्णय दिया है कि सक्षम अधिकारी किसी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश उसके सेवा रिकार्ड पर विचार करके संतुष्ट होने पर दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि आदेश पारित करने से पूर्व उस कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं है। दो जजों की बेंच ने एकल जज के आदेश के खिलाफ यूपी राज्य विद्युत परिषद की अपील को मंजूर करते हुए एकल जज के आदेश को रद कर दिया।

न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमद्दर व न्यायमूर्ति डॉ. वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यूपी राज्य विद्युत परिषद की विशेष अपील स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया है। कोर्ट ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश के खिलाफ याची की याचिका भी खारिज कर दी। याची रघुराज सिंह के खिलाफ स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति पर बोर्ड के आदेश से 23 फरवरी 1994 अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश पारित किया गया था, जिसे चुनौती दी गई थी। एकल जज ने याचिका को याची के पक्ष में निर्णय देकर रिटायरमेंट आदेश को गलत मानते हुए कहा था कि रिकार्ड में ऐसा कोई तथ्य नहीं था, जिससे यह कहा जा सके याची की जनहित में सेवा की आवश्यकता नहीं है। जबकि विशेष अपील में विभाग का कहना था कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति पर तथा बोर्ड के आदेश के बाद पारित किया गया है। कहा गया कि याची के खिलाफ कार्य में शिथिलता, घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता आदि की रिपोर्ट है। विशेष अपील बेंच ने एकल जज के आदेश को रद कर दिया। कहा कि रेग्युलेशन 1975 के 2 (बी) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश पारित किया गया है। यह प्रावधान फंडामेंटल रूल 56 (जे) व 56 (सी) मिलता जुलता है। कोर्ट ने कहा कि सक्षम अधिकारी कर्मचारी के सर्विस रिकार्ड से संतुष्ट हो जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दे सकता। कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट की तमाम नजीरों का उल्लेख किया है।

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