FY 2018-19 के लिए ITR फाइल करने की तारीख बढ़ाई जा सकती है, ये रही वजह
FY 2018-19 के लिए ITR फाइल करने की तारीख बढ़ाई जा सकती है, ये रही वजह
CBDT ने वित्त वर्ष 2018-19 की आखिरी तिमाही के लिए TDS स्टेटमेंट जमा करने की तारीख 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी है. साथ ही, कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को Form 16 जारी करने की तारीख भी 15 जून से बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी है.
नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार को Form 16 और ळऊर रिटर्न (Form 24Q) फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. CBDT ने वित्त वर्ष 2018-19 की आखिरी तिमाही के लिए TDS स्टेटमेंट जमा करने की तारीख 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी है. साथ ही, कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को Form 16 जारी करने की तारीख भी 15 जून से बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी है.
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CBDT के इस फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि ITR फाइल करने की तारीख भी 31 जुलाई से बढ़ानी पड़ेगी. नियम के मुताबिक, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. लेकिन, CBDT द्वारा Form 16 की तारीख बढ़ाकर 10 जुलाई कर देने से इसमें दिक्कतें आ सकती हैं.
अगर, किसी कर्मचारी को कंपनी की तरफ से Form 16 10 जुलाई को जारी किया जाता है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना होगा. उसके पास मात्र 21 दिनों का वक्त होगा. कम वक्त की वजह से हजारों ऐसे कर्मचारी होंगे जो रिटर्न फाइल करने में चूक जाएंगे. इसलिए, उम्मीद की जा रही है कि रिटर्न फाइल करने की तारीख भी 31 जुलाई से बढ़ाई जा सकती है.
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