पंजाब सरकार ने बढ़ा दी है न्यूनतम मजदूरी दर, जानिए कितनी और अब कितने रुपये मिला करेंगे

Jun 05, 2019

पंजाब सरकार ने बढ़ा दी है न्यूनतम मजदूरी दर, जानिए कितनी और अब कितने रुपये मिला करेंगे

पंजाब सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर में इजाफा कर दिया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर सितंबर 2018 के मुकाबले इस बार साढ़े तीन से 4.63 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है। जबकि आधार वर्ष 2013 के मुकाबले मजदूरी में 35.28 फीसदी का इजाफा हुआ है। प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी दर इजाफा होने के बावजूद यह हरियाणा और दिल्ली के मुकाबले कम रहेगा। चार श्रेणी में विभाजित मजदूरों के हर वर्ग की मजदूरी को बढ़ाते हुए पंजाब सरकार के श्रम विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

यह मजदूरी दर 31 अगस्त तक लागू रहेगी। इसके बाद एक सितंबर से नई मजदूरी दर लागू होगी। राज्य सरकार हर साल मार्च और सितंबर महीने में न्यूनतम मजदूरी दर के साथ-साथ राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, लेकिन इस बार केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा गठित विशेष कमेटी की सिफारिश के आधार पर न्यूनतम मजदूरी तय करना था। इसकी वजह से कुछ देरी हुई और फिर 10 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ आचार संहिता लागू होने के कारण प्रदेश सरकार न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सका।

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चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए न्यूनतम मजदूरी दर में इजाफा कर दिया है। इसका फायदा दैनिक मजदूरी करने वाले अकुशल मजदूरों से लेकर उच्च कुशल मजदूरों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरकारी संस्था-बोर्ड-निगम के मजदूरों और ठेका पर काम करने वाले अकुशल मजदूरों से लेकर उच्च कुशल मजदूर भी शामिल होंगे। सामान्य मजदूरों के दैनिक मजदूरी में 14.41 रुपये और मासिक मजदूरी में 374.24 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

यह सामान्य मजदूरों से लेकर सरकारी संस्था, बोर्ड व निगम में काम करने वाले मजदूरों पर भी लागू होगा। जबकि अकुशल खेतिहर मजदूरों को खाने के साथ मजदूरी में 13.50 रुपये और बिना खाने के 15.01 रुपये का इजाफा हुआ है। इसके अलावा ईंट भट्ठों के मजदूरों की मजदूरी में 06 रुपये से लेकर 25 रुपये तक बढ़ोतरी की गई है। यदि कोई ठेकेदार या व्यक्ति काम कराने के बाद न्यूनतम मजदूरी दर नहीं देता है तो इसकी शिकायत जिले के श्रम विभाग में की जा सकती है।

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