'नियुक्तियां केवल विज्ञापित रिक्तियों के आधार पर': सुप्रीम कोर्ट ने दो जजों की नियुक्ति गलत मानी पर 10 साल की सेवा के चलते पद से हटाने से इनकार किया

Nov 20, 2023
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2013 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के चयन में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को गलत ठहराया और परिणामस्वरूप, दो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्तियां अनियमित पाई गईं। साथ ही, न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दोनों अधिकारियों को पद से हटाने से इनकार कर दिया कि उन्होंने दस साल से अधिक सेवा प्रदान की है और अनियमितताओं में उनकी कोई गलती नहीं थी। जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 2021 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में दो अपीलकर्ताओं की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने न्यायिक पक्ष में पाया कि अपीलकर्ताओं की नियुक्ति अवैध थी क्योंकि वे विज्ञापित रिक्तियों के अलावा की गई थीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कानून के बिंदु पर हाईकोर्ट से सहमत था, लेकिन उसने पाया कि नियुक्तियों को रद्द करके हाईकोर्ट ने गलती की है। सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता दस साल से न्यायिक अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं और अब उन्हें पद से हटाना सार्वजनिक हित में नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम यह मानने में भी असफल नहीं हो सकते कि अपीलकर्ताओं को उन उम्मीदवारों की सूची से नियुक्त किया गया था जिन्होंने लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की थी और वे मेरिट सूची में थे। दूसरे, यह किसी का मामला नहीं है कि अपीलकर्ताओं को पक्षपात, भाई-भतीजावाद या किसी ऐसे कार्य के कारण नियुक्त किया गया है जिसे दूर से भी "दोषपूर्ण" कहा जा सकता है। अंततः, वे अब दस वर्षों से न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए एक विशेष समानता है जो अपीलकर्ताओं के पक्ष में झुकती है।" इस संबंध में, न्यायालय ने शिवनंदन सीटी और अन्य बनाम केरल हाईकोर्ट 2023 लाइव लॉ (SC) 658 में हाल के संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा जताया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने केरल में कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अवैध पाए जाने के बावजूद इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें पद से हटाने से इनकार कर दिया था कि वे छह वर्षों से सेवा प्रदान कर रहे हैं। पृष्ठभूमि नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित मुद्दा फरवरी 2013 में विज्ञापित किया गया था। एचपीपीएससी द्वारा आठ रिक्तियों का विज्ञापन किया गया था। हालांकि, बाद में, यह निर्णय लिया गया कि अधिक प्रत्याशित रिक्तियों का विज्ञापन किया जाना चाहिए था। यह श्वेता ढींगरा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में हाईकोर्ट के 2011 के फैसले पर आधारित था कि वास्तविक रिक्तियों में से 2/3 को अतिरिक्त रिक्तियों के रूप में विज्ञापित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं को भी चुन लिया गया, हालांकि आठ उम्मीदवारों की पहली मेरिट सूची में उनका नाम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विज्ञापित रिक्तियों से अधिक नियुक्तियां अवैध हैं। विभिन्न उदाहरणों का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने कहा: "उपरोक्त सभी निर्णयों में जो सामान्य सूत्र चलता है वह यह है कि विज्ञापित रिक्तियों यानी स्पष्ट और प्रत्याशित रिक्तियों के ऊपर नियुक्तियां नहीं की जा सकती हैं, भले ही लोक सेवा आयोग ने आवश्यकता से अधिक लंबी योग्यता सूची तैयार की हो।" "कानून की स्थिति को सारांशित करने के लिए, एक बार स्पष्ट और प्रत्याशित रिक्तियों का विज्ञापन हो जाने के बाद, केवल इन रिक्तियों पर नियुक्तियां की जा सकती हैं। वे रिक्तियां जिनकी विज्ञापन की तारीख से पहले प्रत्याशित नहीं किया जा सकता था, या वे रिक्तियां जो विज्ञापन के समय अस्तित्व में नहीं थीं , भविष्य के लिए रिक्तियां यानी अगली चयन प्रक्रिया होती है।" जिन रिक्तियों पर अपीलकर्ताओं को नियुक्त किया गया था, उन्हें अधिसूचना की तारीख, 1 फरवरी, 2013 को विज्ञापित नहीं किया गया था। ये दोनों रिक्तियां वास्तव में 18.03.2013 को बनाई गई थीं, यानी 01.02.2013 को रिक्तियों की अधिसूचना के बाद। कोर्ट ने श्वेता डिंगरा मामले में हाईकोर्ट के फैसले को मलिक मजहर सुल्तान मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत पाया। 24.03.2009 को, सुप्रीम कोर्ट ने मलिक मज़हर सुल्तान मामले में स्पष्ट किया कि "हाईकोर्ट/पीएससी अगले एक वर्ष के लिए रिक्तियों की मौजूदा संख्या और प्रत्याशित रिक्तियों को अधिसूचित करेंगे।" कोर्ट ने कहा कि इसलिए, श्वेता ढींगरा (सुप्रा) मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्देश आवश्यक नहीं थे। इसमें कहा गया, "यदि यह आवश्यक था तो 01.02.2013 को रिक्तियों का विज्ञापन करने से पहले ऐसी क़वायद की जानी चाहिए थी।" कानून के बिंदु पर हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को उम्मीदवारों को पद से नहीं हटाना चाहिए था। "हाईकोर्ट ने कभी इसका उत्तर नहीं दिया कि "अवैध" चयन और नियुक्ति का कितना दोष हाईकोर्ट (उसके प्रशासनिक पक्ष) पर होगा। निस्संदेह, रिक्तियों को समय पर भरने के सभी इरादों के साथ, हाईकोर्ट अभी भी दोष से बच नहीं सकते। चयन सूची प्रकाशित होने के बाद भविष्य की रिक्तियों को जोड़ने की शुरुआत से ही, हाईकोर्ट को चयन/नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी दी गई है... हाईकोर्ट ने सारा दोष राज्य आयोग द्वारा की गई चयन प्रक्रिया पर डाल दिया है। यह सही स्थिति नहीं है, हालांकि निस्संदेह चयन प्राधिकारी के रूप में आयोग को अंततः खामियाजा भुगतना होगा, फिर भी दोष राज्य सरकार और हाईकोर्ट को समान रूप से साझा करना होगा।

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