'सशस्त्र बलों में अनुशासन महत्वपूर्ण शर्त': सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी से अधिक समय तक रुकने वाले निलंबित सेना ड्राइवर की अपील खारिज की
Source: https://hindi.livelaw.in/
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सेना सेवा में नामांकित मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर द्वारा दायर अपील खारिज कर दी, जिसे दी गई छुट्टी से अधिक समय तक रुकने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे आदतन अपराधी पाते हुए कहा कि सशस्त्र बलों के एक सदस्य द्वारा इस तरह की घोर अनुशासनहीनता अस्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कहा, "अनुशासन सशस्त्र बलों की अंतर्निहित पहचान और सेवा की गैर-परक्राम्य शर्त है।" सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने उन्हें दी गई छुट्टी की समाप्ति पर ड्यूटी पर वापस लौटने में विफल रहने के कारण सेवा से उनकी बर्खास्तगी को बरकरार रखा। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने उनकी अपील को खारिज करते हुए कहा, “सशस्त्र बलों का सदस्य अपीलकर्ता की ओर से इस तरह की घोर अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वह इस बार 108 दिनों की लंबी अवधि के लिए छुट्टी की अनुपस्थिति के लिए माफ़ी मांगने के लिए लाइन से बाहर रहा, जिसे अगर स्वीकार कर लिया जाता, तो सेवा में अन्य लोगों के लिए गलत संकेत जाता। इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि अनुशासन सशस्त्र बलों की अंतर्निहित पहचान है और सेवा की एक गैर-परक्राम्य शर्त है। मामले से संबंधित तथ्य यह है कि अपीलकर्ता को शुरू में 39 दिनों की छुट्टी दी गई और उसके विस्तार के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया गया। हालांकि, छुट्टी को और बढ़ाने के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया, जिसके बावजूद वह ड्यूटी पर रिपोर्ट करने में विफल रहा। अपीलकर्ता ने 108 दिनों के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। समरी कोर्ट मार्शल (एससीएम) ने उन्हें दोषी पाया और सेवा से बर्खास्त कर दिया। अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील शिव कांत पांडे ने तर्क दिया कि सेवा से बर्खास्तगी की सजा अपराध के अनुपात से अधिक है। यह तर्क दिया गया कि दी गई सजा अधिनियम की धारा 39 (बी) और 120 का उल्लंघन है और अधिकतम सजा एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास की है। उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित सीनियर एडवोकेट आर. बालासुब्रमण्यम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अपीलकर्ता बार-बार अपराधी है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि भले ही अपीलकर्ता ने अपनी अनुपस्थिति का कारण यह बताया कि उसकी पत्नी अस्वस्थ थी, लेकिन उसने यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज नहीं रखा कि वह गंभीर रूप से अस्वस्थ थी और उसे उसकी सहायता की आवश्यकता थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्होंने बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहने की आदत बना ली है। रक्षा सेवा विनियम, 19879 का विनियम 448 दंड के पैमाने पर विचार करता है, जो एससीएम द्वारा दिया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि यह विनियमन यह स्पष्ट करता है कि सजा सुनाने के लिए एससीएम के अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए ये केवल सामान्य निर्देश हैं। यदि ऐसा करने का कोई अच्छा कारण है तो विनियमन में शामिल कुछ भी एससीएम के विवेक को किसी भी कानूनी सजा को पारित करने के लिए सीमित नहीं करता है।अधिनियम की धारा 72 और 73 एससीएम को उचित दंड देने का विवेक भी देती है जैसा कि देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता आदतन अपराधी है, किसी भी तरह की नरमी का पात्र नहीं है। इसलिए उसकी अपील खारिज कर दी गई। कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए कहा, “हमें एएफटी द्वारा पारित फैसले में कोई खामी नहीं मिली। अपीलकर्ता अपनी सेवा के दौरान बहुत अधिक स्वतंत्रताएं ले रहा है और जुर्माना लगाने से लेकर कठोर कारावास तक की कई सजाओं के बावजूद, उसने अपने तरीकों में सुधार नहीं किया। उसी अपराध के लिए यह उसका छठा उल्लंघन है। इसलिए जो सजा उसे दी गई है, उससे कम सजा देकर वह किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है।''