क्या जमानत की यह शर्त लगाई जा सकती है कि आरोपी को पुलिस से अपनी गूगल लोकेशन शेयर करनी होगी? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टिप्पणी की कि वह इस बात पर विचार करेगा कि क्या दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा एक आरोपी पर लगाई गई जमानत की शर्त, जिसमें उसे जमानत की अवधि के दौरान अपने मोबाइल फोन से अपने Google पिन लोकेशन को संबंधित जांच अधिकारी को बताने की आवश्यकता होगी, उसे संविधान के अनुच्छेद 21 के मद्देनजर अनुमति दी जा सकती है या नहीं। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसने कई करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड (एसबीएफएल) के इंटरनल ऑडिटर को जमानत दे दी थी।