संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले सर्वे कराना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित करने से पहले उक्त संपत्ति का वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 4 के तहत सर्वेक्षण करना अनिवार्य है। जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने उक्त टिप्पणी के साथ एक भूमि को वक्फ के रूप में चिन्हित करने के लिए दायर अपील को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, अधिनियम की धारा 4 के तहत किए गए सर्वेक्षण की अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिसूचना जारी करने मात्र से वादा भूमि के संबंध में वैध वक्फ का गठन नहीं होगा। मामले में सलीम मुस्लिम कब्रिस्तान संरक्षण समिति ने मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें वाद भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था। पुराने रिकॉर्ड के अनुसार एक समय में वाद भूमि का उपयोग कब्रगाह पैराम्बोक के रूप में किया जाता था, लेकिन नगरपालिका ने 1867 के आसपास स्वास्थ्य कारणों से इसे बंद करने का आदेश दिया और एक वैकल्पिक स्थल को कब्रगाह के रूप में उपयोग करने के लिए आवंटित किया। प्रतिवादियों ने आरोप लगाया कि वे "वाद भूमि" पर रह रहे हैं और अनादिकाल से उस पर बसे हुए हैं, उन्होंने अपने पूर्ववर्ती-हित के माध्यम से इस पर अधिकार प्राप्त किया है। 1975 में सर्वेक्षण और बंदोबस्त निदेशक ने उन्मूलन अधिनियम की धारा 19ए के तहत कार्यवाही शुरू की और यह माना गया कि दावेदारों ने वाद की जमीन उन व्यक्तियों से खरीदी थी, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए वाद की जमीन पर कब्जा कर लिया था। यह भी निर्धारित किया गया था कि भूमि की आवश्यकता कब्रगाह के लिए नहीं थी। निर्णय से असंतुष्ट, अपीलकर्ता समिति ने भूमि राजस्व आयुक्त, मद्रास के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया, जिसे 1976 में खारिज कर दिया गया था। 1990 में राजस्व विभाग ने सर्वेक्षण और बंदोबस्त निदेशक के आदेश को स्वीकार और पुष्टि करते हुए एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसने दावेदार उत्तरदाताओं को वाद भूमि पर कब्जे रखने की अनुमति दी। इसके बाद, अपीलकर्ता समिति ने राजस्व विभाग की ओर से जारी सरकारी आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। यह तर्क दिया गया था कि भू-राजस्व आयुक्त ने सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना सर्वेक्षण और बंदोबस्त निदेशक के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण को खारिज कर दिया था। रिट याचिकाओं को बाद में खारिज कर दिया गया, जिसके बाद अपीलकर्ता समिति ने रिट अपील दायर की। 1999 में अपील की अनुमति दी गई थी, और मामले को तीन महीने के भीतर दोबारा सुनवाई और पुनर्निर्धारण के लिए सरकार को भेज दिया गया था। उपरोक्त निर्देशों के परिणामस्वरूप, इस मामले पर सरकार के स्तर पर पुनर्विचार किया गया था, और एक शासनादेश जारी किया गया था, यह देखते हुए कि चूंकि वाद भूमि सरकार के पास है, उन्मूलन अधिनियम की धारा 19ए के तहत दावेदार प्रतिवादियों को कब्जा रखने की अनुमति देना सरकार के लिए खुला है। अपीलकर्ता समिति ने 2000 में फिर से एक नई रिट याचिका दायर की, ऊपर उल्लिखित शासनादेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका को 2005 में दो मामलों में अनुमति दी गई थी: (i) कि वाद भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित किया गया था और इसलिए, उन्मूलन अधिनियम की धारा 19ए के तहत शक्तियों के प्रयोग के जरिए इसे अलग नहीं किया जा सकता; और (ii) अगर धारा 19ए का प्रयोग किया भी गया हो, यह दिखाने के लिए कि भू-स्वामियों ने भूमि पर कब्जा कर लिया था, किसी भी सामग्री के अभाव में दावेदार प्रतिवादियों को कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता है। उक्त निर्णय और न्यायालय के आदेश से क्षुब्ध होकर आवेदक ने अपील प्रस्तुत की। रिट अदालत के आदेश को रद्द करते हुए 2009 में आक्षेपित निर्णय के जरिए अपील की अनुमति दी थी। निर्णय में कहा गया कि वाद भूमि को केवल रुद्र भूमि के रूप में दर्ज किया गया है जिसमें मुस्लिम कब्रगाह का कोई निशान नहीं है। इसलिए सर्वे एंड सेटलमेंट निदेशक के आदेश में इसे वक्फ संपत्ति नहीं माना गया है। इसने आगे कहा कि वक्फ के रूप में "वाद भूमि" के संबंध में 1959 की अधिसूचना अस्वीकार्य है। निष्कर्ष अपीलकर्ता समिति की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि वक्फ के रूप में एक बार चिन्हित हो चुकी संपत्ति हमेशा वक्फ की संपत्ति ही होती है और इसलिए, पिछले 60 वर्षों में वाद भूमि पर शवों का ना दफनाने से इसकी प्रकृति में बदलाव नहीं आएगा। नतीजतन, यह दावा करने वाले प्रतिवादियों को उन्मूलन अधिनियम की धारा 19ए के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा, रैयतवारी पट्टा के अधिकार तो दूर की बात है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्ति के एक स्पष्ट समर्पण द्वारा एक वक्फ अस्तित्व में लाया जाता है। एक बार इस तरह का समर्पण हो जाने के बाद, समर्पित की जाने वाली संपत्ति वाकिफ से अलग हो जाती है, यानी इसे बनाने या समर्पित करने वाला व्यक्ति, और भगवान में निहित हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि वक्फ की संपत्ति अहस्तांतरणीय है और इसे निजी उद्देश्यों के लिए बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि, "मामले में, इस्लाम को मानने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए वाद भूमि के किसी भी समर्पण का शुरुआत से ही कोई सबूत नहीं है।" कोर्ट ने कहा, इसलिए, वाद भूमि के समर्पण के जरिए वक्फ बनाने को स्वीकृत तथ्यों के आधार पर खारिज किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि, "यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि वर्ष 1900 या 1867 से पहले की भूमि वास्तव में कब्रिस्तान (कब्रिस्तान) के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। इसलिए, 1900 या 1867 से पहले कब्रिस्तान के रूप में सूट भूमि का कथित उपयोग सबूत के अभाव में उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यह दिखाने के लिए कि इसका उपयोग किया गया था। इस प्रकार, यह उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का गठन नहीं कर सकता है। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वाद भूमि की कथित रिकॉर्डिंग को "कब्रिस्तान" के रूप में दर्ज करना एक मिथ्या नाम या गलत व्याख्या है। याचिका में कहा गया है कि सूट की जमीन को अगर "रुद्रभूमि" के रूप में दर्ज किया जाता है, जो एक हिंदू श्मशान भूमि को दर्शाता है, न कि एक कब्रिस्तान को। इसलिए कोर्ट ने कहा, "वाद भूमि लंबे समय तक उपयोग से भी वक्फ भूमि साबित नहीं हुई थी"। इस तर्क पर कि वाद भूमि को 1959 में एक अधिसूचना के माध्यम से वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है, न्यायालय ने जवाब दिया कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह की घोषणा या तो वक्फ अधिनियम, 1954, या वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। न्यायालय ने विस्तार से बताया कि वक्फ अधिनियम, 1954, यह निर्धारित करता है कि वक्फों का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण आयोग के लिए यह आवश्यक है कि वह आवश्यक जांच करने के बाद, कुछ गणना किए गए कारकों के संबंध में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करे। रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी कर सकती है, जिसमें दूसरा सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया जाता है। न्यायालय ने कहा कि एक बार सर्वेक्षण की उपरोक्त प्रक्रिया पूरी हो जाने और इससे उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा हो जाने के बाद, रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार इसे वक्फ बोर्ड को भेज देगी। वक्फ बोर्ड, उसकी जांच करने के बाद, अधिनियम की धारा 5 के तहत विचार के अनुसार आधिकारिक राजपत्र में पूरे विवरण के साथ मौजूद वक्फों की सूची प्रकाशित करेगा। कोर्ट ने कहा, वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत समान प्रावधान मौजूद हैं। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि, "इसलिए, संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले सर्वेक्षण करना एक अनिवार्य शर्त है"। इसने कहा कि वर्तमान मामले में, "रिकॉर्ड पर कोई सामग्री या सबूत नहीं है कि वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 5 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले अधिनियम की धारा 4 के तहत कोई प्रक्रिया या सर्वेक्षण किया गया था"। कोर्ट ने कहा, इसलिए, 1959 की अधिसूचना इस तथ्य का निर्णायक प्रमाण नहीं है कि वाद भूमि वक्फ संपत्ति है। उपरोक्त के प्रकाश में, न्यायालय ने कहा कि, "हमें इस तर्क में कोई दम नहीं मिलता है कि वाद भूमि वक्फ संपत्ति है या थी और इस तरह हमेशा वक्फ बनी रहेगी"। न्यायालय ने समिति के वकील के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि हाईकोर्ट, जो रिट अपील की सुनवाई कर रहा था, केवल रिट याचिका को अनुमति देने या इसे खारिज करने के लिए बाध्य था। वकील ने प्रस्तुत किया कि, एक बार जब हाईकार्ट ने रिट याचिका को खारिज करने का फैसला किया, तो कानून के तहत उसे उन्मूलन अधिनियम की धारा 19ए के तहत दावों पर विचार करने के लिए सरकार को कोई निर्देश जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता समिति ने इस संबंध में बिना किसी विरोध या आपत्ति के सर्वेक्षण और बंदोबस्त निदेशक के समक्ष बाद की कार्यवाही में भाग लेकर उक्त निर्णय और उसमें निहित निर्देश को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने इसी के साथ अपील खारिज कर दी।