Delhi Excise Policy Case: शराब नीति मामले पर आज सुनवाई, SC ने कहा 2 जून को सरेंडर करें CM केजरीवाल
Delhi Excise Policy Case: सुप्रीम कोर्ट में आज की गई दिल्ली शराब मामले पर सुनवाई, इस दरमियान कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सख्त हिदायत दी है.
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब मामले से जुड़ें मनी लॉड्रिंग केस पर आज यानी गुरुवार को सुनवाई की गई. इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीएम केजरीवाल को आने वाले 2 जून को खुद कानून के हाथों सरेंडर करना होगा. दरअसल जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस पर अपना पक्ष रखा और कहा 1 जून तक सीएम को अंतरिम जमानत दी गई है.
ईडी ने किया था सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सीएम केजरीवाल को बीते 21 मार्च को दिल्ली शराब घोटाला मामले में हिरासत में लिया था. इसके बाद लगभग एक महीने सीएम को ईडी ने अपने गिरफ्त में रखा. इस दौरान केजरीवाल ने खुद को सही साबित करने के लिए कई तरीके अपनाएं. सीएम का कहना था कि उनको अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है. आपको बता दें कि वर्तमान समय में दिल्ली सीएम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं. साथ ही चुनावी प्रचार में व्यस्त भी हैं.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम के बयानों पर हुई चर्चा
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. इस दरमियान ईडी की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पहुंचे. साथ ही अपने दलील में उनका कहना था कि सीएम की याचिका सुनवाई करने लायक नहीं है. सॉलिसीटर ने आगे कहा कि सीएम अपने चुनावी प्रचार में दोबारा जेल न जाने की बात कर रहे हैं. सीएम केजरीवाल कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी को अधिक संख्या में वोट देकर जिताया गया तो वह आने वाले 2 जून को वापस जेल नहीं जाएंगे. इस बात पर अपना पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा " हम इसमें नहीं पड़ता चाहते हमारा आदेश साफ है कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा."