दिल्ली हाईकोर्ट ने नौ YouTube Channels को एमबीए चाय वाले के खिलाफ 'अपमानजनक' कंटेंट वाली वीडियो हटाने का निर्देश दिया
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दिल्ली हाईकोर्ट ने नौ YouTube Channels को कैफे सीरीज एमबीए चाय वाला और उसके संस्थापक प्रफुल्ल बिल्लोरे के खिलाफ कुछ "अपमानजनक वीडियो" हटाने का निर्देश दिया। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने वीडियो देखा और कहा कि YouTube Channels द्वारा "एमबीए फ्रॉड वाला" और कई अन्य अपमानजनक अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया। अदालत ने कहा, “अदालत की राय में प्रतिवादी नंबर 1 से 9 तक अपनी स्थिति का बचाव करने या वीडियो के उक्त प्रकाशन को उचित ठहराने के लिए आगे नहीं आए। ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादी नंबर 1 से 9 तक को निर्देश दिया जाता है कि वे YouTube पर अपने वीडियो हटा दें, यदि अभी तक उन्हें हटाया नहीं गया है।” इसमें निर्देश दिया गया कि यदि YouTube Channels आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो Google द्वारा 72 घंटों के भीतर वीडियो हटा दिए जाएंगे। जस्टिस सिंह नौ YouTube Channels के खिलाफ एमबीए चाय वाला और बिल्लोरे द्वारा दायर एक मुकदमे से निपट रही थी। इसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने बिना किसी आधार के कुछ अपमानजनक और निंदनीय बयान दिए। उन्होंने ट्रेडमार्क, व्यवसाय और व्यक्तित्व अधिकारों में अपनी प्रतिष्ठा की सुरक्षा की मांग की। यह उनका मामला था कि विचाराधीन वीडियो में एमबीए चाय वाला और उसके संस्थापक के संबंध में घोटाले और धोखाधड़ी जैसी पूरी तरह से गलत और निंदनीय अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया गया। अदालत ने कहा, “सवाल यह है कि क्या ये वीडियो अपमानजनक हैं और वादी की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। कोर्ट ने वीडियो देखा है। स्पष्ट रूप से इस्तेमाल की गई अभिव्यक्तियां 'एमबीए फ्रॉड वाला' और कई अन्य अपमानजनक अभिव्यक्तियां हैं।'' जस्टिस सिंह ने YouTube Channels में से एक आदित्यसैनी को ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर कैफे सीरीज और बिल्लोरे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी या प्रकाशन करने से भी स्थायी रूप से रोक दिया। अदालत ने कहा, "इस तरह का निषेधाज्ञा वादी के व्यवसायों के संबंध में YouTube Video तक भी लागू होगा।"