न्यायेतर स्वीकारोक्ति कमजोर सबूत है, अगर यह स्वैच्छिक, सच्चा और प्रलोभन से मुक्त साबित हो तो इस पर भरोसा किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

Aug 22, 2023
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि हालांकि न्यायेतर स्वीकारोक्ति (Extra-Judicial Confession) को आम तौर पर सबूत के कमजोर टुकड़े माना जाता है, फिर भी वे स्वैच्छिक, सच्चे और प्रलोभन से मुक्त साबित होने पर सजा के लिए आधार के रूप में काम कर सकते हैं। अदालत को स्वीकारोक्ति की विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त होना चाहिए और यह मूल्यांकन आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन कुमार चौरसिया बनाम बिहार राज्य मामले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया, "आम तौर पर यह सबूत का कमजोर टुकड़ा है। हालांकि, न्यायेतर स्वीकारोक्ति के आधार पर किसी दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है, बशर्ते कि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक और सच्ची साबित हो। यह किसी भी प्रलोभन से मुक्त होना चाहिए। ऐसी स्वीकारोक्ति का साक्ष्यात्मक मूल्य उस व्यक्ति पर भी निर्भर करता है, जिससे यह किया गया है। मानवीय आचरण के स्वाभाविक क्रम के अनुसार, आम तौर पर कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध के बारे में केवल ऐसे व्यक्ति को ही बताएगा जिस पर उसे अंतर्निहित विश्वास हो।' जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस संजय करोल की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ मद्रास हाईकोर्ट के उस को चुनौती देते हुए दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपनी पत्नी की हत्या के लिए उसे दी गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देने वाली उसकी अपील खारिज कर दी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता को शांति और पीतांबरम नाम के व्यक्ति के बीच अवैध संबंध का संदेह था। कथित तौर पर अपीलकर्ता ने शांति पर छड़ी से हमला किया, जिससे उसे घातक चोटें आईं और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू2 त्यागराजन कन्नन की उपस्थिति में पीडब्लू1 गणेशन पेरुमल के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा की गई न्यायेतर स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया। अदालत ने कहा कि विचाराधीन घटना 29 मई 2006 की है, जबकि कथित स्वीकारोक्ति 10 अगस्त 2006 को हुई। स्वीकारोक्ति की विश्वसनीयता के संबंध में अदालत के संदेह में जो बात जुड़ गई वह कथित तौर पर घटना घटने के दो महीने से अधिक समय बाद अपीलकर्ता द्वारा ग्राम प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क करने का निर्णय था, जो उसके लिए पूरी तरह से अजनबी था। अदालत ने कहा कि किसी आरोपी व्यक्ति के लिए किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना बेहद असामान्य है, जिसके साथ उसका पहले से कोई रिश्ता नहीं है, खासकर जब वह गंभीर आरोपों का सामना कर रहा हो। अदालत ने साक्ष्यों में विसंगतियों की भी बारीकी से जांच की। सत्यापित अंगूठे के निशान की कमी, पुलिस को रिपोर्ट करने में देरी और कथित स्वीकारोक्ति के दौरान अन्य व्यक्तियों की संभावित उपस्थिति ने सामूहिक रूप से अभियोजन पक्ष की कहानी की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा कर दिया। दूसरे अभियोजन पक्ष के गवाह का संबंध है, जिसने दावा किया कि जब अपीलकर्ता ने कबूलनामा किया तब वह मौजूद था, उसे घटना घटित होने से पहले अपीलकर्ता के बारे में पहले से जानकारी थी। हालांकि, अदालत को यह अजीब लगा कि इस परिचित के बावजूद, अपीलकर्ता ने उसके साथ कोई स्वीकारोक्ति साझा नहीं की थी। अदालत ने कहा, “न्यायेतर स्वीकारोक्ति हमेशा साक्ष्य का कमजोर टुकड़ा होता है और इस मामले में जो कारण हमने पहले दर्ज किए हैं, उनके कारण न्यायेतर स्वीकारोक्ति के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले की वास्तविकता पर गंभीर संदेह है। इसलिए न्यायेतर स्वीकारोक्ति के बारे में अभियोजन पक्ष का मामला स्वीकृति के लायक नहीं है। जहां तक शव की बरामदगी का सवाल है, अदालत ने कहा, “यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि जिस स्थान पर शव को दफनाया गया, वह केवल अपीलकर्ता के लिए ही सुलभ और ज्ञात है। इससे अपीलकर्ता के कहने पर शव की खोज के बारे में अभियोजन पक्ष के सिद्धांत पर भी गंभीर संदेह पैदा होता है।'' अदालत ने अपराध के कथित उपकरण की बरामदगी के संबंध में सबूतों में स्पष्ट विसंगतियों पर भी गौर किया। इसके अलावा, जिन गवाहों से आखिरी बार देखे गए सिद्धांत को साबित करने के लिए पूछताछ की गई, उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया। इसलिए अदालत ने माना, "अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार करना संभव नहीं है, जो पूरी तरह से अपीलकर्ता द्वारा किए गए न्यायेतर बयान पर आधारित है। अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर कोई कानूनी सबूत नहीं है। किसी भी मामले में अपीलकर्ता का अपराध उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ। अदालत ने अपील स्वीकार कर ली और अपीलकर्ता को बरी कर दिया।