भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार : यहाँ देखें मौलिक अधिकार संबंधी अनुच्छेद और उससे संबंधित सभी जानकारी
मौलिक अधिकार: मौलिक अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं। भारतीय संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को इसके भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है। संविधान में दर्शाए गए छह मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। प्रारंभ में, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में 44 वें संवैधानिक संशोधन 1978 में “संपत्ति के अधिकार” को हटा दिया गया, जिसके बाद इनकी संख्या अब 6 हो गयी हैं। मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, नीचे दी गयी है।
भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार
भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय नागरिकों के छह बुनियादी भारतीय मौलिक अधिकार हैं, जिसमें समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- कानून के समक्ष समानता
- धर्म की स्वतंत्रता
- संघ और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता
- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार
भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार
आर्टिकल के साथ भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए भारतीय संविधान के भारतीय मौलिक अधिकारों की पूरी सूची यहां दी गई है। उम्मीदवार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आने वाले सभी आर्टिकल की विस्तृत मौलिक अधिकार सूची देख सकते हैं।
Fundamental Rights in Indian Constitution in hindi
यहां हमने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। हमने भारतीय संविधान में सभी अनुच्छेदों के साथ मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया है।
1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद – 14 से 18 तक)
- कानून के समक्ष समानता और कानूनों की समान रूप से संरक्षण (अनुच्छेद 14)
- धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15)
- सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)
- अस्पृश्यता का उन्मूलन और इस प्रथा का निषेध (अनुच्छेद 17)
- सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्रों को छोड़कर पदवी की समाप्ति (अनुच्छेद 18)
भारत के संविधान द्वारा दी गई समानता के अधिकार का अपवाद है कि किसी राज्य का राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होता है।
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद- 19 से 22 तक)
- स्वतंत्रता संबंधित छह अधिकारों का संरक्षण (अनुच्छेद 19)
(i) भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार
(ii) हथियारों के बिना और शांति से सभा करने का अधिकार,
(iii) संगठन या संघ बनाने का अधिकार
(iv) पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार,
(v) देश के किसी भी हिस्से में निवास का अधिकार,
(vi) कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार या संचालित करने का अधिकार,
- अपराधों के सजा के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)
- जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21): कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा।
- प्राथमिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A): यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है।
- कुछ मामलों के गिरफ्तारी और कस्टडी के खिलाफ संरक्षण (अनुच्छेद 22): गिरफ्तारी के आधार के बारे में बिना बताए, गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
3. शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद- 23 & 24)
- मानव के अवैध व्यापार और जबरन मजदूरी कराने का निषेध (अनुच्छेद 23)
देह व्यापार और भीख मंगवाने और इस प्रकार के अन्य जबरन काम कराने का निषेध हैं। - कारखानों में बाल मजदुर पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 24)
14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जा सकता है।4. धर्म स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद- 25 से 28तक)
- मान्यता और पेशा चयन, धर्म चयन और इसके प्रचार की स्वतंत्रता(अनुच्छेद 25)
- धार्मिक कर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)
- किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27)-राज्य किसी भी नागरिक को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्थानों के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
- शिक्षण संस्थानों के धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)
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5. सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30)
- अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण (अनुच्छेद 29)
जहां एक धार्मिक समुदाय अल्पमत में है, संविधान उसे अपनी संस्कृति और धार्मिक हितों को संरक्षित करने में सक्षम बनाता है। - शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार (अनुच्छेद 30) – ऐसे समुदाय को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है और राज्य अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा बनाए गए ऐसे शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
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6. संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉ. बीआर अंबेडकर ने “संविधान की आत्मा” कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों से किसी भी तरह के इनकार के मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। यह अधिकार न्यायालयों को संविधान में निर्धारित नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने या उनकी रक्षा करने का अधिकार भी देता है।
The Writs (रिट)
मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, न्यायपालिका को अधिकार जारी करने की शक्ति से लैस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक आदेश या निम्नलिखित रिट जारी कर सकता है:
(i) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): यह आधिकारिक या एक निजी व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को अपनी हिरासत में रखा है। बाद में अदालत के सामने पेश किया जाता है ताकि अदालत को यह पता चल सके कि उसे किस आधार पर कैद किया गया है।
(ii) परमादेश (Mandamus): इसका शाब्दिक अर्थ है आदेश। यह व्यक्ति को कुछ सार्वजनिक या कानूनी कर्तव्य करने का आदेश देता है जिसे व्यक्ति ने करने से मना कर दिया है।
(iii) निषेध (Prohibition): यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर नहीं जाने के लिए जारी की जाती है। यह कार्यवाही की पेंडेंसी के दौरान जारी किया जाता है।
(iv) उत्प्रेषण-लेख (Certiorari): यह रिट कोर्ट या ट्रिब्यूनल के आदेश या फैसले को रद्द करने के लिए अदालतों या ट्रिब्यूनलों के खिलाफ भी जारी की जाती है। आदेश होने के बाद ही इसे जारी किया जा सकता है।
(v) अधिकार पृच्छा (Quo warranto): यह एक कार्यवाही है जहां अदालत दावे की वैधता की जांच करती है। इसमें, एक उच्च न्यायालय एक सार्वजनिक अधिकारी को हटा सकता है यदि उसने अवैध रूप से पद प्राप्त कर लिया है।