गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश हरियाणवी गीत 'कोर्ट में गोली' देखेंगे, जनहित याचिका में गाने के बोल पर न्यायपालिका की ईमानदारी के खिलाफ होने पर आपत्ति
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मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी. माई की पीठ ने बुधवार को हरियाणवी गाने 'कोर्ट में गोली' को भारतीय न्यायपालिका की अखंडता के खिलाफ बताते हुए आपत्ति जताने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह मामले में आगे की कार्रवाई तय करने के लिए गाने का वीडियो देखेगी। पीठ ने उमाकांत राजाराम चौहान द्वारा एडवोकेट कुलदीप पी. सोलंकी के माध्यम से गाने के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर यह टिप्पणी की। यूट्यूब पर उपलब्ध यह गाना पिछले साल दिसंबर में वत्स रिकॉर्ड्स के लेबल के तहत जारी किया गया था। अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वीडियो में एक अपराधी को यह कहते हुए दिखाया गया है कि वह न्यायाधीश की मौजूदगी में भरी अदालत में लोगों को गोली मार देगा, जिससे उसके पसीने छूट जाएंगे। आगे कहा गया कि ऐसी घटनाएं (कोर्ट रूम में गोलीबारी) देश के विभिन्न हिस्सों में हुई हैं। याचिकाकर्ता के वकील को सुनने के बाद अदालत ने वीडियो सॉन्ग का अनुवाद/ट्रांसक्रिप्ट मांगा और उससे कहा कि वह इसे देखेगी और फिर मामले पर फैसला करेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को तय कर दी। राहुल पुथी और आशु ट्विंकल द्वारा गाए गए इस गाने में अंकित बलियान और फ़िज़ा चौधरी ने अभिनय किया है। गाने के बोल राहुल पुथी ने लिखे हैं।