गुजरात हाईकोर्ट ने राजस्थान की सिविल जज की सिविल जजों की भर्ती में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज की

Apr 27, 2023
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गुजरात हाईकोर्ट ने राजस्थान में कार्यरत एक सिविल जज की ओर से दायर एक याचिका, जिसमें उसने गुजरात में सिविल जज पद के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मांगी थी, को खारिज कर दिया। जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस दिव्येश ए जोशी की खंडपीठ ने कहा, "हाईकोर्ट ने नियमों के नियम 7 के उप-नियम (2) के उप-खंड (बी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "अन्य संबद्ध विभाग" को स्पष्ट किया है और उपरोक्त चार श्रेणियों को भर्ती प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए शामिल किया गया है। केवल इसलिए कि प्रतिवादी संख्या एक ने "संबद्ध विभाग" में काम करने वाले कर्मचारियों की श्रेणियों को स्पष्ट करने के निर्देश जारी किए हैं, वर्ग के भीतर वर्ग नहीं बनाएंगे। आगे स्पष्टीकरण के निर्देश किसी भी तरह से वैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, और उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ता, जो एक सिविल जज के रूप में सेवा कर रही है, निर्विवाद रूप से उपरोक्त किसी भी श्रेणी में नहीं आएगी, क्योंकि वह खुद को अदालत का कर्मचारी नहीं कह सकती है।" पृष्ठभूमि गुजरात हाईकोर्ट ने एक फरवरी, 2022 को सिविल जज के 219 पदों के लिए विज्ञापन दिया था। राजस्थान में सेवारत एक सिविल जज ने इस पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। उसने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा विज्ञापित उसी पद के लिए आवेदन करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट से अनुमति मांगी, जिसे मंजूर कर लिया गया। हालांकि, पद पर नियुक्ति के लिए विचार करने और भौतिक रूप से आवेदन पत्र भरने की अनुमति का अनुरोध करते हुए गुजरात हाईकोर्ट में उनके विस्तृत प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया गया। इस बीच, उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट से अनुमति मिली। प्रारंभिक परीक्षा विज्ञापन के अनुसार शेड्यूल की गई, जिसके बाद पीड़ित अपीलकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की, जिसमें स्थिति पर विचार करने और आईटम नंबर 10(7) में दिए गए निर्देशों को अमान्य घोषित करने के लिए कहा गया था, जिसमें सिविल जज पद के लिए गुजरात हाईकोर्ट के अधीनस्थ अदालतों में काम ना करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी शामिल नहीं थी। एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद अपीलकर्ता को लेटर्स पेटेंट अपील दायर किया। निर्णय न्यायालय के समक्ष विचारार्थ एकमात्र मुद्दा यह था कि क्या अपीलकर्ता, जो राजस्थान में सिविल जज के रूप में सेवारत है, उसे गुजरात में सिविल जजों की नियुक्ति के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है? पीठ ने कहा, "वर्तमान अपील में उठाए गए विवाद और मुद्दे की सराहना करने के लिए, गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2005 के नियम 7 के प्रावधानों को शामिल करना उचित होगा। उक्त नियम संविधान के अनुच्छेद 309 सहपठित अनुच्छेद 234 के प्रावधान के तहत फ्रेम किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 236 और गुजरात सिविल कोर्ट्स एक्ट, 2005 की धारा 2 को संयुक्त रूप से पढ़ने के बाद, पीठ ने कहा कि सिविल कोर्ट के तीन वर्ग हैं, जिला न्यायाधीश का न्यायालय, सीनियर सिविल जज का न्यायालय और सिविल जज का न्यायालय। सिविल जज के प्रत्येक न्यायालय की अध्यक्षता "एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है", और एक व्यक्ति को एक सिविल जज के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद, वह एक न्यायाधीश के कार्य का निर्वहन करता है। पीठ ने आगे कहा कि इस प्रकार, एक व्यक्ति जिसे सिविल जज के रूप में नियुक्त किया जाता है, वह न्यायालय की अध्यक्षता करता है और संबंधित न्यायालय के सिविल जज के रूप में अपने कार्य का निर्वहन करता है, जिसकी वह अध्यक्षता करता है। कोर्ट ने कहा, "यह तर्क देना पूरी तरह से अतार्किक होगा कि गुजरात न्यायिक सेवा नियम, 2005 के उप-नियम (2) के नियम 7 के खंड (बी) में शामिल अभिव्यक्ति "अदालतों में निश्‍चित रूप से काम करना चाहिए" का अर्थ होगा और इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल होगा, जिसे सिविल जज के रूप में नियुक्त किया जाता है, और जो न्यायालय की अध्यक्षता करता है और अपने कार्यों का निर्वहन करता है। अपीलकर्ता की दलीलों को अगर स्वीकार कर लिया जाता है, तो नियमों का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, जिसके लिए ऐसे नियमों के तहत सिविल जज की नियुक्ति की जानी है। इस प्रकार, नियमों के नियम 7 के उप-नियम (2) के खंड (बी) में शामिल "अदालतों में काम करना चाहिए" अभिव्यक्ति किसी भी तरह से सिविल जज के पद की परिकल्पना नहीं करती या उसे शामिल नहीं करती है।" कानून के प्रस्ताव पर जोर देते हुए कि भर्ती प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किया जा सकता है जो भर्ती प्रक्रिया में सहायता करता है और नियमों के विपरीत नहीं है, पीठ ने सहमति व्यक्त की कि हाईकोर्ट के पास भर्ती प्राधिकरण होने के नाते भर्ती प्रक्रिया में किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए आगे निर्देश जारी करने की सभी शक्तियां हैं। पीठ ने कहा कि यह कानून का एक सुस्थापित प्रस्ताव है कि मानदंड की पात्रता का निर्धारण नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में है और कोई भी उम्मीदवार छूट प्रदान करने के लिए एक मामले या अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकता है। लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, "वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ऊपर उल्लिखित नियमों में एक सिविल जज होने के नाते अपनी उम्मीदवारी की प्रविष्टि की मांग कर रही है। नियमों की योजना का अर्थ यह होगा कि न तो नियम बनाने वाले प्राधिकरण या भर्ती संस्थान का इरादा किसी ऐसे उम्मीदवार द्वारा सिविल जज के पद को भरने का है, जो पहले से ही सिविल जज के रूप में नियुक्त है।