हाईकोर्ट के पास न्यायपालिका के प्रशासनिक पक्ष में कर्मचारियों के अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए शर्तें निर्धारित करने की शक्ति: केरल हाईकोर्ट

May 23, 2023
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केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि न्यायपालिका के प्रशासनिक पक्ष में कर्मचारियों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति हाईकोर्ट के पास है। न्यायालय ने पाया कि यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 235 से ली गई है जो हाईकोर्ट को अधीनस्थ न्यायालयों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रखने की शक्ति प्रेदान करता है। जस्टिस एन नागेश की एकल पीठ ने कहा, "अदालतें संस्थाएं या एक जीव हैं, जहां सभी अंग अदालतों की पूरी प्रणाली को पूरा करते हैं। जब संवैधानिक प्रावधान अदालतों और न्यायिक कार्यालय से संबंधित व्यक्तियों दोनों को कवर करने के लिए इतने व्यापक आयाम का है, तो अदालतों के अन्य अंगों, अर्थात प्रशासनिक पदाधिकारियों और अनुसचिवीय कर्मचारियों को इस नियंत्रण के दायरे से बाहर करने का कोई कारण नहीं होगा। इस तरह का नियंत्रण प्रकृति में अनन्य है, व्यापक और संचालन में प्रभावी है।" इस मामले में न्यायालय ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि अंतर-जिला तबादलों के लिए आवेदन करने के लिए जिस श्रेणी में स्थानांतरण की मांग की गई है, उसमें पांच वर्ष पूरे करना अनिवार्य है। न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट अंतिम ग्रेड सेवा विशेष नियम, 1966 का उल्लंघन किए बिना अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम है। न्यायालय उप न्यायालय, तिरूर में एक प्रोसेस सर्वर द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और जिला न्यायपालिका से उस श्रेणी में पांच साल पूरे होने पर जोर दिए बिना अपने स्थानांतरण आवेदन पर विचार करने के लिए निर्देश मांगा था, जिसके लिए उसके द्वारा स्थानांतरण की मांग की गई थी? याचिकाकर्ता का मामला था कि डिप्टी रजिस्ट्रार प्रोसेस सर्वर को इंटर-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के लिए ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड- II के प्रवेश संवर्ग में वापस करने पर जोर दे रहे थे, जो पहले से जारी सरकारी आदेशों के विपरीत था। याचिकाकर्ता ने कार्यालय ज्ञापन को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि अंतर-जिला तबादलों के लिए आवेदकों को आवेदन करने के लिए पांच साल के नियम के लिए संबंधित पद में योग्यता सेवा को पूरा करना होगा। इसका मतलब यह है कि अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए याचिकाकर्ता को प्रोसेस सर्वर के रूप में पांच साल की सेवा पूरी करने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने अंतिम ग्रेड सेवा कर्मचारी के रूप में पांच साल की सेवा की थी और तर्क दिया कि वह अंतिम ग्रेड सेवा विशेष नियम, 1966 द्वारा शासित था। उन्होंने कहा कि विशेष नियमों के नियम 17 (डी) के तहत अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन करने के लिए सेवा की कोई न्यूनतम अवधि नहीं थी। ज्ञापन को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि यह विशेष नियमों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने राज्य कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 1991 में जारी कर्मचारियों के अंतर-जिला तबादलों से संबंधित एक सरकारी आदेश पर भरोसा किया, जो यह निर्धारित नहीं करता है कि पांच साल की सेवा उस विशेष संवर्ग में होनी चाहिए जिसमें स्थानांतरण की मांग की गई है। आवेदक। याचिकाकर्ता ने सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव के एक संचार पर भी भरोसा किया, यह तर्क देने के लिए कि अंतर-जिला / विभागीय स्थानांतरण के उद्देश्य से प्रवेश संवर्ग में प्रत्यावर्तन की आवश्यकता वाला कोई नियम नहीं था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि योग्यता सेवा के संबंध में कार्यालय ज्ञापन में निर्देश विशेष नियमों और पूर्वोक्त सरकारी आदेशों के विपरीत है। हालांकि, कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट ने स्पेशल रूल्स में नियुक्तियों, प्रमोशन और ट्रांसफर से जुड़े प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मेमोरेंडम जारी किया है। न्यायालय ने माना कि हाईकोर्ट विशेष नियमों का उल्लंघन किए बिना अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम है। इस संबंध में, न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 235 का समर्थन प्राप्त था। हालांकि, याचिकाकर्ता ने न्यायालय के 07/03/2022 के एक फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें समान श्रेणी के लोगों को उसी श्रेणी में पांच साल के कार्यकाल पर जोर दिए बिना स्थानान्तरण की अनुमति दी गई थी, जिसमें स्थानांतरण की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह उक्त निर्णय द्वारा शासित होगा क्योंकि उसके आवेदन के समय, उक्त निर्णय लागू था और आधिकारिक ज्ञापन केवल 05/08/2022 को बाद में जारी किया गया था। न्यायालय ने इस तर्क से सहमति व्यक्त की और प्रतिवादियों को उक्त निर्णय में निष्कर्षों के आधार पर स्थानांतरण के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने का निर्देश देकर रिट याचिका की अनुमति दी, न कि कार्यालय ज्ञापन के संबंध में।