कर्मचारियों को वेतन न देने पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ को दिल्ली हाईकोर्ट ने तलब किया
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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अपने कर्मचारियों को वेतन और भत्तों का भुगतान नहीं करने के मामले में कोर्ट में तलब किया। जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच बिलबोर्ड के कर्मचारियों द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। आवेदन में आरोप लगाया गया कि 27 मार्च को पारित एक न्यायिक आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, जिसमें बोर्ड को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि सभी बकाया राशि का भुगतान दो सप्ताह में किया जाए। अदालत ने देखा कि याचिका में बहुत ही दुखद स्थिति का दावा किया गया है क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को लगभग नौ महीने से अपना वेतन नहीं मिला है। अदालत ने कहा, "मामले को देखते हुए यह अदालत मोहम्मद रेहान रज़ा, मुख्य कार्यकारी/प्रतिवादी नंबर 1 को सुनवाई की अगली यानी तारीख 11.07.2023 को दोपहर 02.30 बजे अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश देना उचित समझती है, जिससे वह कोर्ट के आदेश का पालन न करने और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अपने कर्मचारियों को पेंशन और तेरी दी हुई वैधानिक देनदारियों का पालन न करने के आरोप पर अपना स्पष्टीकरण दे सके। " अदालत ने कहा कि बोर्ड की "सामान्य और साधारण जवाब" यह है कि मामला विचाराधीन है और बोर्ड के पास धन की कमी है। अदालत ने कहा, "ऐसा लगता है कि प्रतिवादी उन कर्मचारियों की परेशानियों के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील हैं, जो बिना वेतन के हैं और उन्हें अपने परिवार का चलाना मुश्किल हो रहा है।" मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील एम. सूफियान सिद्दीकी, राकेश भुगरा, कुमार सतीश शाह और आलिया वेरोनिका पेश हुए।