ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण के लिए हिंदू श्रद्धालुओं की याचिका: वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद समिति से 19 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण के लिए हिंदू श्रद्धालुओं की याचिका: वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद समिति से 19 मई तक जवाब द
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वाराणसी जिला न्यायालय ने अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति (वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली कमेटी) को सर्वेक्षण की मांग करने वाली 4 हिंदू महिला श्रद्धालुओं द्वारा दायर आवेदन पर अपना जवाब/आपत्ति दर्ज करने के लिए 3 दिन का समय (19 मई तक) दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का पता लगाने के लिए कि क्या मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर के पहले से मौजूद ढांचे पर किया गया। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 22 मई को करेगा। संयोग से उसी दिन ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को लेकर जिला जज की अदालत में सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को इस संबंध में महत्वपूर्ण आदेश दिया, जिसमें एएसआई अधिकारियों को उस दिन जिला न्यायाधीश की अदालत में पेश होने और शिवलिंग के सर्वेक्षण के तरीकों पर अपनी राय देने का निर्देश दिया। 4 हिंदू महिला श्रद्धालुओं द्वारा आवेदन (सीपीसी की धारा 75 (ई) और आदेश 26 नियम 10ए के तहत) को पहले वाराणसी कोर्ट के समक्ष पांच हिंदू महिलाओं (वादी) द्वारा दायर मुकदमे में दायर किया गया, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में साल भर पूजा करने के अधिकार की मांग की गई। यह आवेदन इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एएसआई को निर्देश दिए जाने के 4 दिन बाद दायर की गई, जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर कथित तौर पर पाए गए 'शिव लिंग' की उम्र का पता लगाने के लिए उसका वैज्ञानिक सर्वेक्षण (आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके) करने के लिए दायर की गई थी। 4 हिंदू महिला श्रद्धालु के आवेदन में कहा गया कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग अब लाखों वर्षों से विवादित स्थल (ज्ञानवापी मस्जिद परिसर) में मौजूद है। हालांकि, मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा कई बार नष्ट/क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जो काफिरों के प्रति घृणा रखते है। आवेदन में आगे कहा गया कि सबसे कट्टर और क्रूर मुगल सम्राटों में से एक औरंगजेब ने 1669 में विवादित स्थल पर भगवान आदिविशेश्वर के मंदिर को गिराने के लिए फरमान जारी किया था और उसके आदेश का पालन करते हुए उसके अधीनस्थों ने उक्त मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश का पालन किया। हालांकि, बाद में पुराने ध्वस्त मंदिर से सटे काशी विश्वनाथ के नाम पर एक नया मंदिर 1777-1780 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होल्कर द्वारा बनाया गया। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, आवेदन में कहा गया कि जीर्ण-शीर्ण हालत में खड़ी विवादित इमारत (ज्ञानवापी मस्जिद) स्पष्ट रूप से अपने प्राचीन अतीत के बारे में बताती है और इमारत की संरचना को देखने के बाद कोई भी आसानी से कह सकता है कि इमारत पुराने हिंदू मंदिर के अवशेष हैं और वह कल्पना के किसी भी खंड द्वारा वर्तमान संरचना को मस्जिद नहीं माना जा सकता। अपने दावे के समर्थन में आवेदन 16 मई, 2022 की घटना को संदर्भित करता है, जब अधिवक्ता आयुक्तों ने न्यायालय के आदेशों के अनुसार, विषय पर मंदिर का सर्वेक्षण किया और इमारत की पहली मंजिल पर 'शिव लिंग' पाया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सील कर दिया गया। एडवोकेट आयुक्तों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आवेदन में विस्तार से बताया गया कि कैसे पूरे मस्जिद परिसर में हिंदू मंदिर की कई कलाकृतियां और चिन्ह मौजूद हैं। हालांकि, आवेदन में कहा गया कि अनुमान और धारणाएं कितनी भी मजबूत क्यों न हों, वैज्ञानिक तरीकों से न्यायालय के समक्ष जिम्मेदार फैक्ट-रिसर्च एक्सपर्ट एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री और प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर तार्किक निष्कर्ष पर आने के लिए साबित करना होगा। इसलिए यह संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई द्वारा सर्वेक्षण के लिए प्रार्थना करता है। आवेदन में आगे कहा गया, "भवन के भीतर मौजूद वास्तविक तथ्यों को मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं किया जा सकता है, और निर्माण की प्रकृति, संरचना की उम्र, कृत्रिम दीवारों के पीछे और संरचना के नीचे छिपी कुछ वस्तुओं को केवल अदालत के समक्ष साबित किया जा सकता है। एक्सपर्ट की राय के आधार पर जो इस मामले में एएसआई द्वारा दी जा सकती है ... न्याय के हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि माननीय न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के आधार पर एएसआई को सर्वेक्षण करने का निर्देश दे और इस मुकदमे में शामिल महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।"