CLAT एग्जाम को केवल अंग्रेजी में आयोजित करना कानूनी पेशे को ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले लोगों के खिलाफ पक्षपाती बनाता है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

Nov 10, 2023
Source: https://hindi.livelaw.in/

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने डॉ. बी.आर. की शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित स्मारक कार्यक्रम में अंबेडकर की लॉ प्रैक्टिस के बारे में बताते हुए कानूनी पेशे में हाशिये पर मौजूद पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, “उनके पास सामाजिक, या सांस्कृतिक पूंजी या संसाधनों तक पहुंच नहीं है। उदाहरण- कोचिंग सेंटर।" यह इंगित करते हुए कि हाशिए की पृष्ठभूमि के लोग अंग्रेजी में बातचीत नहीं करते हैं, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) का उल्लेख किया, जो पूरी तरह से अंग्रेजी में आयोजित किए जाते हैं।"हमारे CLAT एग्जाम, जो कानूनी पेशे में प्रवेश के लिए आधार है, पूरी तरह से अंग्रेजी में आयोजित की जाती है। अब इस तथ्य के साथ कि एग्जाम का माध्यम अंग्रेजी में है, हम अपने पेशे को शहरी केंद्रित और पूरी तरह से पक्षपाती बना रहे हैं, जो ग्रामीण या हाशिए की पृष्ठभूमि से आते हैं"। इस संबंध में, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि क्षेत्रीय भाषाओं में CLAT आयोजित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने क्षेत्रीय भाषाओं में CLAT के आयोजन का समर्थन किया और एग्जाम आयोजित करने की पेशकश की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाई कोर्ट से यह भी कहा कि वह क्षेत्रीय भाषाओं में CLAT आयोजित कर सकती है।सीजेआई चंद्रचूड़ ने केवल नेशनल लॉ स्कूलों से क्लर्कों के चयन की भेदभावपूर्ण प्रथा की भी आलोचना की। उन्होंने बताया कि क्लर्कशिप स्कीम को फिर से तैयार करने के लिए श्वेत पत्र कैसे तैयार किया गया, प्रस्तुत किया गया और लागू किया गया। उन्होंने संशोधित और संरचित इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के बीच सहयोगात्मक प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। इन पहलों का उद्देश्य आदिवासी छात्रों के लिए सहभागिता की कमी के बारे में NCST द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करना है।अम्बेडकर सबके हैं सुप्रीम कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में सीजेआई चंद्रचूड़ ने अछूतों के नेता के रूप में उनकी ऐतिहासिक भूमिका से आगे निकलकर डॉ. अंबेडकर के प्रयासों के गहरे प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "डॉ. अम्बेडकर वास्तव में हम सभी के हैं। वे दिन गए जब हम कह सकते थे कि लोग उन्हें अछूतों का नेता कहते थे। जितना अधिक कोई उनके जीवन और शिक्षाओं पर विचार करता है, उसे पता चलता है कि उनके प्रयास केवल सामाजिक सुधार लाने या अपने लोगों को संगठित करने के लिए नहीं थे, बल्कि उनके प्रयास भारतीय समाज में सुधार के लिए थे।उन्होंने कहा, “हाशिये पर पड़े लोगों के लिए सामाजिक न्याय लाना अकेले हाशिये पर पड़े लोगों की परियोजना नहीं है। जैसे जेंडर जस्टिस लाना केवल महिलाओं के लिए ही एक परियोजना नहीं है, बल्कि यह हम सभी के लिए एक परियोजना है। उस अर्थ में मुझे लगता है कि हम सभी खुद को सुधार रहे हैं और समाज को ठीक करने के अपने प्रयास में खुद को ठीक कर रहे हैं।'' डॉ.अंबेडकर की प्रतिमा का उल्लेख करते हुए, जिसका अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस समारोह के दौरान दिन में किया, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह समानता की स्थायी खोज का प्रतीक है।उन्होंने कहा, "यदि समानता और भाईचारा नहीं है तो स्वतंत्रता केवल एक धोखा होगी।" संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के वेबपेज पर डॉ.अंबेडकर के बारे में विशेष खंड जोड़ा गया। वेबपेज में उनके जीवन का विवरण, उनके द्वारा बहस किए गए मामले, उनके महत्वपूर्ण भाषणों के लिंक (उनके सीएडी भाषण के एक ऑडियो सहित), तस्वीरें आदि हैं। क्या हम कह सकते हैं कि कानूनी पेशा वास्तव में समावेशी है, या नेटवर्क पर आधारित है? अपने संबोधन के दौरान, सीजेआई ने कानूनी पेशे के भीतर समावेशिता के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाए। इस बात पर आत्मनिरीक्षण करने का आग्रह किया कि क्या यह पेशा वास्तव में समान स्तर पर चल रहा है। उन्होंने कहा, “क्या हम सब दिल से कह सकते हैं कि यह वास्तव में समावेशी है या नेटवर्क पर आधारित है? युवा वकीलों को चैंबर में कैसे प्रवेश दिया जाता है? क्या कोई समान अवसर है? असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं लेकिन उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा, “क्या हमने एक समावेशी संस्था बनाई है? हमें यह देखना होगा कि उन्हें किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ये कर्तव्य हैं, जो हम सभी पर डाले गए हैं। इसे और अधिक समावेशी पेशा बनाने के लिए हम क्या कदम उठाते हैं? किस प्रकार की सलाह ने उन्हें सफल होने में सक्षम बनाया है? जाहिर है, ऐसे लोग हैं जो सफल हुए हैं। वे भेदभाव की स्थिति से कैसे उबर पाए? हाईकोर्ट में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व पर हाईकोर्ट में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व पर विस्तार से बताते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह जेंडर प्रतिनिधित्व की स्थिति को दर्शाता है, जो एक या दो दशक पहले कानूनी पेशे में था। क्योंकि, वर्तमान में उपलब्ध पूल से ही न्यायाधीशों को हाईकोर्ट में पदोन्नत किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने जिला न्यायपालिका में महिला जजों की बढ़ती संख्या पर प्रकाश डालते हुए भविष्य के बारे में आशावाद व्यक्त किया, जो अंततः आने वाले वर्षों में हाईकोर्ट में परिलक्षित होगा। उन्होंने कहा, "जब जिला न्यायपालिका की बात आती है तो कई राज्यों में 80% से अधिक नई भर्तियाँ महिलाएं हैं, यहां तक कि 60%, 70% भी।"

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