टैक्स ऑडिट रिपोर्ट समय पर दाखिल करना जरूरी, देरी पर 1.50 लाख रुपये तक जुर्माना
व्यवसायियों और पेशेवरों के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट समय पर दाखिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2025-26 से संबंधित आकलन वर्ष 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट जमा न करने पर आयकर कानून के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।
आयकर नियमों के अनुसार धारा 44AB के दायरे में आने वाले व्यवसायियों और पेशेवरों को अपनी खाताबही का टैक्स ऑडिट किसी योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराकर निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करनी होती है।
एक करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वालों के लिए ऑडिट का महत्व
सामान्य रूप से ऐसे कारोबारियों के लिए टैक्स ऑडिट महत्वपूर्ण हो जाता है जिनका वार्षिक कारोबार निर्धारित सीमा से अधिक है। समाचार में उल्लेख के अनुसार एक करोड़ रुपये से अधिक कारोबार करने वाले व्यवसायियों के लिए टैक्स ऑडिट अनिवार्य हो सकता है, हालांकि वास्तविक लागू सीमा कारोबार की प्रकृति, नकद लेनदेन के अनुपात और आयकर कानून में उपलब्ध विशेष प्रावधानों पर निर्भर करती है। इसी प्रकार डॉक्टर, वकील, कंपनी सेक्रेटरी, इंजीनियर और अन्य निर्दिष्ट पेशेवर भी तय सकल प्राप्ति सीमा पार करने पर टैक्स ऑडिट के दायरे में आ सकते हैं।
चार्टर्ड अकाउंटेंट डिजिटल हस्ताक्षर से दाखिल करेंगे रिपोर्टटैक्स ऑडिट पूरा होने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट निर्धारित फॉर्म में रिपोर्ट तैयार करते हैं और अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से इसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करते हैं।
रिपोर्ट में कारोबार की आय, खर्च, लाभ-हानि खाता, बैलेंस शीट, कर संबंधी समायोजन और आवश्यक दस्तावेजों का विवरण शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खातों और कर योग्य आय की गणना आयकर कानून के अनुरूप की गई है।
देरी पर लग सकता है 1.50 लाख रुपये तक जुर्माना
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट निर्धारित समय में दाखिल नहीं करने पर आयकर अधिनियम की संबंधित दंडात्मक धाराओं के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। समाचार के अनुसार यह जुर्माना अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक हो सकता है।
इसीलिए कारोबारियों और पेशेवरों के लिए केवल आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न की अंतिम तिथियां अलग-अलग हो सकती हैं।
