"भारत कई उतार-चढ़ावों से गुजरा, फिर भी दृढ़ बना रहा, भारतीय भाग्यशाली हैं कि वे भारत का हिस्सा हैं": जस्टिस बीआर गवई

Nov 08, 2023
Source: https://hindi.livelaw.in/

जस्टिस बीआर गवई ने 4 नवंबर को पटना में द्वितीय जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी मेमोरियल में आयोजित आयोजन में लेक्चर दिया। उन्होंने अपने इस लेक्चर "हमारा संविधान और उसमें भारत का विचार" विषय पर बात की। जस्टिस गवई ने भारतीय संविधान के निर्माण के इतिहास पर विचार करके शुरुआत की। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे संविधान उस समय तैयार किया गया, जब हमारे पास वंचितों के उत्थान के लिए लड़ाई का इतिहास था। महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान सभा में कई दिग्गज और अलग-अलग क्षेत्रों के लोग शामिल थे। इसमें विभिन्न जाति, क्षेत्र, धर्म आदि के सदस्यों के साथ-साथ प्रांतों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इसमें पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि जैसे विभिन्न दर्शनों से संबंधित लोग भी शामिल थे। जस्टिस गवई ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने डॉ. बी.आर. अंबेडकर के कई पहलुओं को उद्धृत किया। इस प्रकार अम्बेडकर के भाषण देशभक्ति और राष्ट्रवाद के प्रति उनके उत्साह को उजागर करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि भारत एक संघ होगा, जिसमें देश की एकता बनाए रखने के लिए सभी महत्वपूर्ण मामलों जैसे रक्षा, विदेशी मामले आदि में एकरूपता होगी। जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि "संविधान का पहला मसौदा डॉ. अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था, जब इसकी बैठक गुरुवार, 4 नवंबर 1948 को हुई थी, यानी आज से ठीक 75 साल पहले।" जस्टिस गवई ने अंबेडकर को यह रेखांकित करते हुए उद्धृत किया कि संविधान का कार्य करना पूरी तरह से संविधान की प्रकृति पर निर्भर नहीं है, जैसा कि उन्होंने कहा था, "...कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यह निश्चित रूप से बुरा निकलेगा, क्योंकि जिन लोगों को यह काम करने के लिए आमंत्रित करता है, वे बहुत बुरे होते हैं।'' डॉ. अम्बेडकर का सुविचारित विचार था कि हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। जस्टिस गवई ने तब समझाया कि अंबेडकर के शब्दों में सामाजिक लोकतंत्र का क्या मतलब है, यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों को त्रिमूर्ति में अलग-अलग वस्तुओं के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। जस्टिस गवई ने जोर देकर कहा, "भारतीय संविधान द्वारा की गई यात्रा को पार करने के लिए हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र पर भरोसा करना सबसे उपयुक्त है।" इसके बाद जस्टिस गवई ने राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977, एससी) जैसे ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से भारतीय संविधान में संघवाद की यात्रा का उल्लेख किया; एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994, एससी); और एनसीटी दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (2018, एससी) और इन महत्वपूर्ण निर्णयों के महत्वपूर्ण अपवाद भी पढ़कर सुनाएं। उन्होंने जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर को याद किया, जिन्होंने नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांतों के रूप में स्वतंत्र न्यायपालिका और जवाबदेह संसद की बात की थी। "हमारे संविधान के कामकाज की पिछले 75 वर्षों की यात्रा में हमने देखा कि हालांकि उतार-चढ़ाव आए हैं, हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमारे देश भारत को सक्षम बनाया, जो कि भारत है। चाहे बाहरी युद्ध हो या आंतरिक अशांति, हमेशा एकजुट रहना है।” उन्होंने जोर देकर कहा, "जब हम अपने देश की स्थिति की तुलना पड़ोसी देशों से करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम भारत में रहने के लिए कितने भाग्यशाली हैं।" उन्होंने आगे भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी के बारे में बात करते हुए कहा, "हमारे संविधान निर्माताओं की आकांक्षा के अनुरूप भारत को भारत बनाने के लिए हमें सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिससे इंडिया दैट इज भारत बन सके।" संविधान निर्माताओं द्वारा स्थापित जिस भारत की कल्पना की गई थी, वह साकार हो रहा है।'' उन्होंने प्रत्येक नागरिक से इस संबंध में हर संभव प्रयास करने का संकल्प लेने का आग्रह किया। यह आयोजन जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी फाउंडेशन किया गया था। इस फाउंडेशन का यह दूसरा आयोजन था। यह फाउंडेशन 2022 में जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की स्मृति में स्थापित गैर-लाभकारी संगठन है। जस्टिस त्रिपाठी भारत की कानूनी बिरादरी में प्रमुख व्यक्ति थे और उन्होंने पटना हाईकोर्ट, बिहार में अपना करियर शुरू किया था। जस्टिस गवई ने जस्टिस त्रिपाठी का जिक्र करते हुए कहा कि "उन्हें बहुमुखी व्यक्तित्व का उपहार मिला था।" उन्होंने कहा, “जस्टिस त्रिपाठी ने कानून के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। वह सामाजिक और आर्थिक न्याय के संवैधानिक अधिदेश में विश्वास करते थे। उन्होंने हाशिए पर मौजूद वर्गों के जरूरतमंद लोगों को राहत देने कई फैसले दिए।'' इसके बाद जस्टिस गवई ने सेवा कानून, भूमि अधिकार, प्रजनन अधिकार आदि जैसे विभिन्न विषयों पर जस्टिस त्रिपाठी द्वारा सुनाए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर प्रकाश डाला।

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