केरल हाईकोर्ट ने विवादास्पद 'यौन उत्तेजक पोशाक' टिप्पणी करने वाले सेशन जज के ट्रांसफर के आदेश को रद्द किया

Nov 02, 2022
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केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने कोझीकोड के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस. कृष्णकुमार के ट्रांसफर के आदेश को रद्द कर दिया, जिन्होंने सिविक चंद्रन के मामले में विवादास्पद 'यौन उत्तेजक पोशाक' टिप्पणी की थी। जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सी पी की खंडपीठ ने न्यायिक अधिकारी की रिट अपील की अनुमति दी और जज को पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, कोल्लम के पद पर ट्रांसफर करने के रजिस्ट्रार जनरल के आदेश को खारिज कर दिया।
सत्र न्यायाधीश ने रिट अपील में ट्रांसफर के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने को चुनौती दी थी। यह तर्क दिया गया था कि एकल न्यायाधीश द्वारा बर्खास्तगी का आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है क्योंकि यह निष्कर्ष कि ट्रांसफर मानदंड केवल दिशानिर्देश हैं और यह ट्रांसफर कर्मचारी पर कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में निर्धारित सिद्धांत के खिलाफ है। केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने पहले अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि लेखक-सामाजिक कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देते समय उनके द्वारा की गई अनुचित टिप्पणियों पर विचार करने के बाद अपीलकर्ता को न्याय प्रशासन के सामान्य हित में ट्रांसफर किया गया था।
यौन उत्पीड़न के मामले में सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देते हुए कहा था कि अगर महिला ने 'यौन उत्तेजक कपड़े' पहन रखी है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए के तहत अपराध प्रथम दृष्टया आकर्षित नहीं होगा। केरल उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने बाद में, राज्य द्वारा अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली एक याचिका में 'यौन उत्तेजक पोशाक' वाली टिप्पणी को हटा दिया था। अदालत ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि भले ही अग्रिम जमानत देने के लिए निचली अदालत द्वारा बताए गए कारण को उचित नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन अग्रिम जमानत देने के आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है।
आदेश पारित करते हुए एकल न्यायाधीश ने कहा कि एक पीड़ित की पोशाक को एक महिला की शील भंग करने के आरोप से आरोपी को मुक्त करने के लिए कानूनी आधार के रूप में नहीं लगाया जा सकता है। हलफनामे में यह भी कहा गया था कि न्यायाधीश ने कई आदेश पारित किए हैं जो जांच के दायरे में आए हैं, जिसमें यह एक उदाहरण है, जिसमें न्यायाधीश ने मामले को पोस्ट करने के संबंध में आरोपी को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर मामले का निपटारा किया। एकल न्यायाधीश ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता (यहां अपीलकर्ता), जो उच्च न्यायिक सेवा का सदस्य है, को श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में अपनी पोस्टिंग के लिए किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है।