मोरबी ब्रिज हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष मुद्दे उठाने की अनुमति दी

Nov 21, 2022
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मोरबी ब्रिज हादसे (Morbi Bridge Collapse) से संबंधित दो याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें इस त्रासदी की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। इस हादसे में 141 लोगों की जाने गईं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर को हुए मोरबी पुल के ढहने पर पहले ही संज्ञान लिया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अपने मुद्दों को उठाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी, या तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक स्वतंत्र रिट याचिका दायर करके या सूट मोटो से मामले में हस्तक्षेप करके। भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ एडवोकेट विशाल तिवारी की ओर दायर एक जनहित याचिका और चावड़ा दिलीपभाई (जिन्होंने दुर्घटना में अपने भाई और भाभी को खो दिया था) की ओर से दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी। पीठ ने चावड़ा दिलीपभाई की ओर से पेश हुए सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों को भी दर्ज किया, जैसे:

1. नगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने की जरूरत।

2. यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जिस एजेंसी को पुल और उसके प्रबंधन को बनाए रखने का काम सौंपा गया था, उसे जवाबदेह ठहराया जाए, जिसमें जांच के दौरान गिरफ्तारियां करना शामिल है, लेकिन यह उस तक सीमित नहीं है। 3. हादसे में जान गंवाने वालों के वारिसों को उचित मुआवजा देने का फैसला। याचिकाओं का निस्तारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए उपरोक्त पहलुओं के बारे में अपना दिमाग लगाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, "हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय मामले के अन्य पहलुओं पर भी अपना समय और ध्यान आकर्षित करेगा, जिन्हें याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें दर्ज करते समय ऊपर उजागर किया गया है।" सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय लगभग साप्ताहिक आधार पर मामले के विभिन्न पहलुओं की निगरानी कर रहा है और कई पहलुओं पर राज्य और नगर पालिका के अधिकारियों से समय-समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इसने आगे उल्लेख किया कि उच्च न्यायालय निस्संदेह एक नियामक तंत्र सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होगा ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पीठ ने कहा, "चूंकि मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने पहले ही स्वत: संज्ञान कार्यवाही पर विचार कर लिया है, इसलिए हमारा विचार है कि कार्यवाही का भविष्य का संचालन उच्च न्यायालय की उस खंडपीठ के पास रहेगा।" कोर्ट रूम एक्सचेंज मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा कि क्या इसी तरह का कोई मामला गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने जवाब दिया कि उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिकाओं का दायरा अलग है। CJI चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय द्वारा अब तक पारित आदेशों का हवाला देते हुए कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ एक व्यापक दृष्टिकोण ले रही है।" शंकरनारायणन ने प्रस्तुत किया कि उनकी याचिका एक व्यक्ति ((चावड़ा दिलीपभाई) की ओर से दायर की गई है, जिसका भाई और भाभी 9 साल के बच्चे को छोड़कर इस घटना में मारे गए और वह इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट सीबीआई जांच से जुड़े मुद्दे पर विचार नहीं कर रहा है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि नगर पालिका पर पहले से ही जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय पुल के रखरखाव के प्रभारी लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस दौड़ पड़ी। प्रबंधन के प्रभारी कंपनी के आला अधिकारी अभी भी फरार हैं और राज्य पुलिस उन्हें पकड़ने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। अभी तक एजेंटा-ओरेवा के निचले स्तर के अधिकारियों को ही गिरफ्तार किया गया है। आगे कहा, "राज्य से स्वतंत्र एक जांच होनी चाहिए। राज्य के अधिकारी क्रॉस-लापरवाही का हिस्सा हैं। यह एक अधिनियम है जिसके परिणामस्वरूप 47 बच्चों सहित 141 लोगों की मौत हुई है। सरकारी अधिकारियों, नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह पूरी जांच को कमजोर करता है। 1 दिसंबर को होने वाले चुनावों का भी असर पड़ रहा है। वे बड़ी मछली नहीं पकड़ रहे हैं, जो लोग एजेंटा-ओरेवा कंपनी के प्रबंधन में हैं।" सीजेआई ने कहा, "तो आप तीन मुद्दों को उजागर कर रहे हैं- स्वतंत्र जांच। नगर पालिका के अधिकारियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एजेंटा कंपनी के शीर्ष प्रबंधन में अधिकारियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।" आगे कहा, "हम क्या करने का प्रस्ताव कर रहे हैं, हम आपके मुवक्किल को उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता दे सकते हैं। हम मुद्दों को चिन्हित कर सकते हैं और उच्च न्यायालय को उन मुद्दों पर एक विशिष्ट निर्णय लेने दे सकते हैं और आपके मुवक्किल भी उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकते हैं।" शंकरनारायणन ने कहा, "मेरा मुद्दा यह है कि गिरफ्तारी और जिम्मेदारियां पहली चीज होनी चाहिए। अगर (उच्च) अदालत ने तीन मौकों पर विचार नहीं किया है, तो मुझे यकीन नहीं है कि वे इसके लिए इच्छुक हैं।" उन्होंने यह कहकर मुआवजे का मुद्दा भी उठाया कि पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए तदर्थ तरीके का पालन किया जा रहा है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, गुजरात राज्य की ओर से पेश हुए ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने पहले ही इस मुद्दे पर ध्यान दिया है, और याचिकाकर्ता वहां मुद्दों को उठा सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "हाईकोर्ट के आदेश को देखने के बाद, एक बात स्पष्ट है कि अदालत मिनट विवरण में जा रही है। मेरे पास एचसी पर भरोसा नहीं करने का कोई कारण नहीं है।" जब पीठ ने कहा कि वह याचिकाकर्ता को उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को उठाने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता प्रदान करेगी, तो एसजी ने यह कहते हुए हस्तक्षेप किया कि अदालत को मुद्दों को भी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे गलत समझे जा सकते हैं। एसजी ने कहा, "मुझे हाईकोर्ट पर भरोसा नहीं करने का कोई कारण नहीं दिखता है। अगर वह वहां जाता है तो हाईकोर्ट इसे उठाएगी। हाईकोर्ट बहुत गंभीरता से ले रहा है। हम त्रासदी को भी समझते हैं।"