तलाक की पहल करने वाली मुस्लिम पत्नी 'खुला' की तारीख से सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से भरण-पोषण की हकदार नहीं: केरल हाईकोर्ट

Oct 11, 2023
Source: https://hindi.livelaw.in/

केरल हाईकोर्ट ने माना कि एक मुस्लिम पत्नी जिसने 'खुला' कहकर तलाक लिया है, वह खुला लागू करने के बाद सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती है। 'खुला' द्वारा तलाक, पत्नी के कहने पर और उसकी सहमति से तलाक है, जिसके द्वारा वह पति को विवाह बंधन से मुक्त होने के लिए प्रतिफल देती है या देने के लिए सहमत होती है। सीआरपीसी की धारा 125 (4) का अवलोकन करते हुए, जस्टिस ए बदरुद्दीन ने कहा कि कोई भी पत्नी भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण के लिए भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी, यदि वह व्यभिचार में शामिल है, या यदि बिना किसी पर्याप्त कारण के वह अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है या यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिकाकर्ता (पति) को खुला प्रभावी होने तक की अवधि के लिए गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। तथ्य के अनुसार, प्रतिवादी पत्नी और बच्चे ने सबसे पहले फैमिली कोर्ट से संपर्क किया था और 15,000 रुपये की दर से अपने लिए और 12,000 रुपये की दर से बच्चे के ‌लिए भरण-पोषण का दावा किया था। प्रतिवादी पत्नी ने कहा कि वह दिसंबर 2018 तक पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के साथ रही और उसके बाद पति ने उस पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाते हुए उसके साथ क्रूर व्यवहार किया और उसे छोड़ दिया। पहले प्रतिवादी ने 27 मई, 2021 से 'खुला' को भी प्रभावित किया था। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता ने अपनी ओर से प्रस्तुत किया कि उसने अपनी मेहनत की सारी कमाई पहली प्रतिवादी को दे दी थी, और उसे 2018 में किसी समय अपने व्यवसाय में घाटा हुआ था। उसने दावा किया कि पहली प्रतिवादी दिसंबर 2018 तक उसके साथ रही थी, और उसके बाद व्यवसाय में हुए घाटे के बाद पहली प्रतिवादी ने उसका साथ छोड़ दिया। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध में आ गई, जिसके कारण विवाह टूट गया। फैमिली कोर्ट ने यह देखते हुए कि मौखिक साक्ष्य के अलावा, व्यभिचार को साबित करने के लिए पुनरीक्षण याचिकाकर्ता द्वारा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया था। प्रत्येक याचिकाकर्ता को 10,000 रुपये की दर से भरण-पोषण का आदेश दिया। इस मामले में अदालत के समक्ष यह सवाल आया कि क्या एक पत्नी, जो खुला के जर‌िए विवाह भंग ‌किए जाने की पुष्टि करती है, खुला को प्रभावित करने के बाद भरण-पोषण का दावा कर सकती है। न्यायालय ने शुरुआत में मुल्ला के मोहम्‍मडन कानून के सिद्धांतों का अध्ययन किया, जिसमें तलाक पर 'खुला' और 'मुबारा' के प्रभाव का विवरण दिया गया, और नोट किया कि यद्यपि खुला या मुबारअत द्वारा किया गया तलाक पत्नी द्वारा उसके मेहर की रिहाई के रूप में कार्य करता है, लेकिन यह इद्दत के दौरान उसे बनाए रखने, या उसके द्वारा अपने बच्चों को बनाए रखने के पति के दायित्व को प्रभावित नहीं करता है। न्यायालय ने मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम और अन्य (1985), डेनियल लतीफ़ी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2001), और शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान (2015) जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख यह बताने के लिए किया कि मुस्लिम तलाकशुदा पत्नी पुनर्विवाह होने तक सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है, जब तक कि इद्दत अवधि के भीतर या उसके बाद मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1) (ए) के संदर्भ में पति द्वारा इद्दत से परे एक उचित और निष्पक्ष प्रावधान नहीं किया जाता है। हालांकि, न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 125(4) पर ध्यान देते हुए कहा कि कोई भी पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी यदि वह व्यभिचार में शामिल है, या यदि बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है या यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, और 'खुला' प्रावधान के तहत पत्नी द्वारा अपने पति के साथ रहने से इनकार करने के समान है। अदालत ने यह साबित करने के लिए पुनरीक्षण याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को भी देखा कि पहली प्रतिवादी व्यभिचार में शामिल थी और उसके कथित संबंध से गर्भवती हो गई थी। कोर्ट ने पाया कि खुला का फैसला केवल 27 मई, 2021 से प्रभावी होगा, जबकि पक्षों के बीच मुकदमा 2019 में शुरू हुआ था। कोर्ट ने पाया कि इस अवधि तक, पक्ष दिसंबर 2018 तक एक साथ रहते थे। इस प्रकार यह पाया गया कि गर्भावस्था को साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत प्रदान की गई वैधता की धारणा के तहत कवर किया गया था। कोर्ट ने आगे कहा कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता द्वारा जिस मेडिकल दस्तावेज़ पर भरोसा किया गया है, वह भी प्रथम प्रतिवादी के व्यभिचार का सुझाव नहीं देता। न्यायालय ने इस प्रकार यह ध्यान में रखते हुए कि पहले प्रतिवादी के पास खुद और बच्चे के भरण-पोषण के लिए कोई स्थायी रोजगार या आय नहीं थी, इस प्रकार प्रतिवादी की पत्नी और बच्चेको भरण-पोषण का भुगतान करने की पुष्टि की।