एमवी एक्ट | सुप्रीम कोर्ट ने 75% विकलांग हो चुके पीड़ित के मुआवजे को बढ़ाया, विवाह की संभावना के नुकसान पर मुआवजा दिया

Jul 17, 2023
Source: https://hindi.livelaw.in/

सुप्रीम कोर्ट ने एक मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ित, जिसके पूरे शरीर पर 75% चोट लगी थी, को 2.3 लाख रुपये की पिछली राशि से बढ़ाकर 15.9 लाख रुपये का मुआवजा दिया है। खंडपीठ ने 'विवाह की संभावनाओं के नुकसान' के लिए अतिरिक्त रूप से मुआवजा दिया है, क्योंकि दावेदार विकलांगता के कारण अविवाहित रहा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने श्री लक्ष्मण गौड़ा बीएन बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य मामले में दायर अपील पर फैसला सुनाते हुए कहा कि विकलांगता के कारण दावेदार की काम करने में असमर्थता को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उसके नियोक्ता की जांच नहीं की गई या नियोक्ता की ओर से कोई पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। दिव्यांगता के साक्ष्य जैसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र और दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा जारी पहचान पत्र को ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता है। पृष्ठभूमि 2007 में श्री लक्ष्मण गौड़ा बीएन ("अपीलकर्ता/दावेदार") एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए और उन्हें चोटें आईं। आपत्तिजनक वाहन का बीमा द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कंपनी लिमिटेड ("प्रतिवादी नंबर 1/बीमाकर्ता") द्वारा किया गया था। दावेदार ने मुआवजे की मांग करते हुए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत एक याचिका दायर की। दावेदार ने शपथ पर कहा था कि वह 24 साल का है, स्नातक है और मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत था और 8,000/- प्रति माह वेतन पाता था। दुर्घटना के कारण दावेदार के शरीर में 48% स्थायी शारीरिक विकलांगता और 75% विकलांगता हुई। मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण ने दावेदार की आय 3,000/- रुपये मानी और 8% प्रति वर्ष ब्याज के साथ कुल 2,36,812/- रुपये का मुआवजा दिया। ट्रिब्यूनल ने दर्द, चोटों और पीड़ा के लिए 50,000/- रुपये दिया; चिकित्सा और आकस्मिक खर्चों के लिए रु. 1,16,812/-; निर्धारित अवधि के दौरान कमाई के नुकसान के लिए रु. 10,000/-; स्थायी विकलांगता के लिए रु. 40,000/-; और भावी जीवन में सुविधाओं के नुकसान के लिए 20,000/- रु मुआवजा प्रदान किया। दावेदार ने मुआवज़ा बढ़ाने की मांग करते हुए इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 07.01.2019 को, हाईकोर्ट ने मुआवजे की राशि की पुष्टि की लेकिन ब्याज को घटाकर 6% प्रति वर्ष कर दिया। दावेदार ने मुआवजे की मात्रा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। फैसला सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 'दर्द और पीड़ा' के मुआवजे को अतिरिक्त 50,000/- रुपये तक बढ़ा दिया, जबकि यह देखते हुए कि दावेदार दस दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती था और उसके बाद उसका लगातार इलाज चल रहा था। बेंच ने कहा कि दावेदार ने अपनी 8,000 रुपये प्रति माह की आय के समर्थन में एक वेतन प्रमाण पत्र पेश किया था और उसे शपथ पर कहा था कि वह अपने सामान्य कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है। केवल इसलिए कि नियोक्ता की जांच नहीं की गई और न ही नियोक्ता की ओर से कोई पत्र प्रस्तुत किया गया, यह नहीं कहा जा सकता कि दावेदार को कोई शारीरिक चोट नहीं लगी। विकलांगता के प्रमाण जैसे विकलांगता प्रमाण पत्र और दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा जारी पहचान पत्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जहां तक दावेदार के वेतन पहलू का संबंध है, खंडपीठ ने कहा कि वेतन प्रमाण पत्र में 8,000/- रुपये के रूप में उल्लिखित मासिक वेतन के मद्देनजर मुआवजे की पुन: गणना की आवश्यकता है, हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल उच्च तकनीकी आधार पर दावेदार द्वारा बताए गए वेतन को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। बेंच ने कहा कि दावेदार 75% शारीरिक विकलांगता के कारण शादी नहीं कर सका और इस प्रकार वह शादी की संभावनाओं के नुकसान के लिए मुआवजे का हकदार है। बेंच ने सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य, (2009) 6 एससीसी 121 पर भरोसा करते हुए 'भविष्य की आय के नुकसान' के लिए मुआवजे की गणना करने के लिए दावेदार को 12,96,000/- रुपये का मुअवजा दिया। इसके अलावा, 'निर्धारित अवधि के दौरान कमाई की हानि' के तहत मुआवजे को रुपये लेकर संशोधित किया गया है। दावेदार की मासिक आय 8,000/- रु है। बेंच ने मुआवजे को संशोधित/बढ़ाकर 6% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ 15,94,812/ कर दिया।

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